30 दिसंबर, 2020 को जारी संशोधित डीटीएच दिशानिर्देशों की अगली कड़ी में, मंत्रालय ने भारत में डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाओं के लिए संचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश लाइसेंस शुल्क के भुगतान, प्लेटफॉर्म सेवाओं (पीएस) चैनलों और डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने के संबंध में संचालनात्मक प्रणाली प्रदान करते हैं।
डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा लाइसेंस शुल्क के भुगतान के संबंध में, दिशानिर्देश इसके त्रैमासिक भुगतान के लिए कार्यक्रम निर्धारित करते हैं।
प्लेटफार्म सेवा (पीएस) चैनलों के संबंध में, दिशानिर्देश ‘प्लेटफार्म सेवाओं’ की परिभाषा प्रदान करते हैं और प्लेटफार्म सेवाओं को चलाने में डीटीएच ऑपरेटरों के लिए मानदंड निर्धारित करते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:
डीटीएच ऑपरेटर द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने के संबंध में, संचालन संबंधी दिशानिर्देश वह ढांचा प्रदान करते हैं, जिसमें साझाकरण को विनियमित किया जा सकता है, जवाबदेही और अनुपालन के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित किया जा सकता है और साझा करने वाले पक्षों की व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को परिभाषित किया जा सकता है।
संचालन संबंधी ये दिशानिर्देश आदेश जारी होने की तारीख यानी 16 सितंबर, 2022 से लागू हो गए हैं।
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