उपभोक्ता कार्य विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली में सदस्यों की एक मौजूदा और चार पूर्वानुमानित रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किये

उपभोक्ता कार्य विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली में सदस्यों की एक मौजूदा और चार पूर्वानुमानित रिक्तियों को भरने के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये हैं। आवेदन करने संबंधी विवरण, नियुक्ति के नियम एवं शर्तें, वेतन और निर्धारित आवेदन पत्र वेबसाइट:- https://jagograhakjago.gov.in/ncdrc पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर, 2022 है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित किया गया एक अपीलीय प्राधिकरण है। जहां पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत विभिन्न अपीलों पर विचार किया जाता है। यह अन्य मुद्दों के साथ-साथ अनुचित व्यापार प्रथाओं के अलावा खराब वस्तुओं तथा दोषपूर्ण सेवाओं से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों की सुनवाई एवं निर्णय भी करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

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उम्मीदवारों की नियुक्ति की योग्यता, पात्रता, वेतन और अन्य नियम एवं शर्तें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 तथा ट्रिब्यूनल (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होंगी।

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 के तहत गठित खोज-सह-चयन कमेटी ही करेगी। उम्मीदवारों की योग्यता और उनके अनुभव को उचित वेटेज देकर तथा योग्य उम्मीदवार को चयनित करने हेतु पदों के लिए आवेदन की उपयुक्तता के संबंध में उम्मीदवार से व्यक्तिगत बातचीत आयोजित होगी। साथ ही आवेदनों की पूर्ण जांच की जाएगी। अंतिम चयन योग्यता, अनुभव और व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर समिति द्वारा किए गए उम्मीदवारों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

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विज्ञापन एवं निर्धारित आवेदन पत्र ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021, ट्रिब्यूनल (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 तथा उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम, 2020 को उपभोक्ता कार्य विभाग की वेबसाइट पर रखा गया है [URL: www.consumeraffairs.nic.in] आसान संदर्भ के लिए यह उपलब्ध है।

सभी पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी 9 दिसंबर, 2022 तक यूआरएल:- https://jagograhakjago.gov.in/ncdrc के माध्यम से अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन जमा किए गए आवेदनों की एक प्रति उचित माध्यम से निदेशक (सीपीयू), उपभोक्ता मामले विभाग, कमरा संख्या 251, कृषि भवन, नई दिल्ली- 110001 को प्रस्तुत की जा सकती है।

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