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अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (अनुमति या परमिट) नियम, 2021 का स्थान लेने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (अनुमति या परमिट) नियम, 2021 का स्थान लेने के लिए 11 नवंबर 2022 को एक मसौदा अधिसूचना जी.एस.आर. 815(ई) जारी की है।

2021 में अधिसूचित नियमों ने पर्यटक वाहनों के लिए परमिट व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सरल बनाकर भारत में पर्यटन क्षेत्र को पर्याप्‍त बढ़ावा दिया है।

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अब, प्रस्तावित अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (परमिट) नियम, 2022 के साथ, पर्यटक परमिट व्यवस्था को और ज्‍यादा सुव्यवस्थित और मजबूत बनाए जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित नियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

सभी हितधारकों से तीस दिनों की अवधि के भीतर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।

राजपत्र अधिसूचना के लिए यहां क्लिक करें

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एमजी/एएम/केपी/एचबी

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