कोरोना की नई गाइड लाइन

शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सिनेमा हॉल्स,

मल्टिप्लेक्स और मनोरंजन पार्क को बंद रखा जाएगा

रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा

नई गाइडलाइन में होटल रेस्टोरेंट को भी छूट के दायरे से बाहर रखा गया

टेक अवे और डिलवरी पर रहेगी छूट

शुक्रवार रात 9 बजे से लेकर सोमवार सुबह 9 बजे तक जिम सेंटर भी बंद रखे जाएंगे

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कोरोना को लेकर राज्य सरकार की नई गाइडलाइन
अब सिर्फ 50 लोगों को ही शादी में आने की अनुमति
शादी समारोह में गार्डन और होटलों द्वारा नियम का उल्लंघन करने पर होगी सीलिंग की कार्रवाई
प्रदेश में स्वीमिंग पूल को बंद रखने के आदेश
शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम, मल्टीप्लेक्स
और मनोरंजन पार्क रखे जाएंगे बंद
रेस्टोरेंट और होटलों में भी लागू होगा नाइट कर्फ्यू
टेक अवे और डिलीवरी पर रहेगी छूट
कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार का बड़ा फैसला