टूलकिट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के कथित टूलकिट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। याचिका में टूलकिट के जरिये सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने का षड्यंत्र बताया गया था।

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याचिका वकील शशांक शेखर झा ने दायर किया था। याचिका में मांग की गई थी कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय साजिश का पता लगाने के लिए एनआईए जांच करे। याचिका में कहा गया था कि अगर जांच में कांग्रेस पार्टी का दोष साबित हो तो कांग्रेस की मान्यता रद्द हो।
पिछले 18 मई को भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ टूलकिट के जरिये सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। इस मामले पर भाजपा और कांग्रेस के बीच दिन आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला। कांग्रेस नेताओं ने इसे फर्जी करार देते हुए भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।