पीएम जनधन योजना के खातों में तीन गुना इजाफा,सरकार देती है सीधा 2.30 लाख का फायदा

केंद्र सरकार की पीएम जनधन योजना को आम जनता ने काफी पसंद किया है. इस योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या कुछ ही सालों में तीन गुना हो गई है. वित्तीय सेवा विभाग ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. ट्वीट में लिखा है कि पीएम जनधन योजना के खातों में तीन गुना का इजाफा हो गया है. बता दें मार्च 2015 में खातों की संख्या 14.72 करोड़ से बढ़कर 21 जुलाई 2021 तक 42.76 करोड़ अकाउंट हो गए हैं.

वित्तीय सेवा विभाग ने ट्वीट में लिखा कि PMJDY खातों में जमा राशि ने स्थापना के बाद से कई गुना वृद्धि हासिल की है (मार्च 15 में 15,670 करोड़ रुपये से मार्च 21 तक 145,551 करोड़ रुपये) हो गई. यह वित्तीय समावेशन कार्यक्रम की सफलता का एक बड़ा प्रमाण है.

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मिलता है 2.30 लाख का फायदा

जन धन खाताधारक 2.30 लाख रुपये का फायदा दिया जाता है. जन धन खाताधारकों को किसी भी बैंक में खाता खुलवाने पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाता है. खाताधारकों को 1,00,000 रुपये का दुर्घटना बीमा और साथ में 30,000 रुपये का जनरल इंश्योरेंस दिया जाता है. अगर जन धन खाताधारक का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे 30,000 रुपये दिए जाते हैं. अगर हादसे में खाताधारक की मौत हो जाती है, तो उसे 2 लाख रुपये दिए जाते हैं. इस लिहाज से जन धन खाताधारक को 2.30 लाख रुपये तक मिल सकते हैं.

इसके अलावा ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस रखने की भी टेंशन नहीं होती है. इस खाते में सरकार ग्राहकों को 10000 रुपये ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा दी जाती है. साथ ही सेविंग्स अकाउंट जितना ब्याज का फायदा भी मिलता है. मोबाइल बैंकिंग का भी लाभ दिया जाता है. इसके अलावा कैश निकालने और शॉपिंग के लिए रुपे कार्ड मिलता है.

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किस तरह खोल सकते हैं अकाउंट?

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता पब्लिक सेक्टर बैंकों में ज्यादा खोला जाता है. लेकिन, अगर आप चाहें तो प्राइवेट बैंक में भी अपना जनधन अकाउंट खोल सकते हैं. अगर आपके पास कोई और सेविंग अकाउंट है तो आप उसे जनधन खाते में भी बदल सकते हैं. भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक, जिसकी उम्र 10 वर्ष या उससे ज्यादा है, जनधन खाता खुलवा सकता है.

किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत?

जनधन खाता खुलवाने के लिए KYC के तहत डॉक्युमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है. इन डॉक्यूमेंट्स के इस्तेमाल से जनधन खाता खोला जा सकता है. आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड.