धारा 370 हटने के बाद बाहर के J&K में कितने लोगों ने खरीदी जमीन? सरकार ने दिया जवाब

धारा 370 हटने के बाद बाहर के J&K में कितने लोगों ने खरीदी जमीन? सरकार ने दिया जवाब

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटे 2 साल से अधिक का वक्त हो गया है. नियमों में बदलाव के बाद अब कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है. आज संसद में सरकार से सवाल किया गया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कितने बाहरी लोगों ने जम्मू-कश्मीर में ज़मीन खरीदी है.

यह भी पढ़ें :   आयकर विभाग ने डिजिटल मार्केटिंग और अपशिष्‍ट प्रबंधन के व्‍यवसाय से जुड़े समूहों पर तलाशी अभियान चलाया

इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि अगस्त, 2019 के बाद से अब तक सिर्फ 2 बाहरी लोगों ने ही जम्मू-कश्मीर में ज़मीन खरीदी है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए ये जानकारी दी गई है. जम्मू-कश्मीर में अब ज़मीन खरीदने में लोगों या सरकार को किसी तरह की कठिन प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें :   मानसरोवर एवं प्रतापनगर में जयपुर चौपाटी का शुभारंभ पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पण भाव से काम कर रही सरकार ः मुख्यमंत्री

आपको बता दें कि जब जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370, 35ए लागू थी तब जम्मू-कश्मीर से अलग किसी राज्य का कोई निवासी वहां पर ज़मीन नहीं खरीद सकता था लेकिन जब से जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया और अनुच्छेद 370 को हटाया गया ये नियम बदल गया.