पेट्रोल पम्पों को रखना होगा पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल का स्टॉक -पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव- 2021

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव- 2021
पेट्रोल पम्पों को रखना होगा पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल का स्टॉक
-जिला निर्वाचन अधिकारी
– आदेश जारी कर 448 पेट्रोल पम्पों को किया अधिकृत
जयपुर, 10 अगस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2021 के कार्य में लगे वाहनों को सुगमता से पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध करवाने के लिए जिले की राजस्व सीमा में स्थित 448 अधिकृत पेट्रोल पम्पों के अनुज्ञप्तिधारकों को उनके पास न्यूनतम एक हजार लीटर पेट्रोल, 2 हजार लीटर डीजल एवं 200 लीटर ऑयल का स्टॉक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैंं । इस स्टॉक की बिक्री जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय द्वारा जारी परमिटों पर ही की जा सकेगी। आदेश के प्रभावी रहने की अवधि में पेट्रोल पम्प सूखा नहीं रहना चाहिए।
आदेश में निर्देशित किया गया है कि जयपुर जिले के सभी पेट्रोल पम्प हर क्रेता को आवश्यक रूप से केश मीमो जारी करेंगे। ऎसे क्रेताओं का हिसाब अलग से संधारित रखना होगा जो अपने लेखे संधारित करते हैं एवं पेट्रोल डीजल आदि लेते हैं। हर केश मीमो में के्रताओं केनाम एवं पते के साथ ही वाहन का पंजीयन नम्बर भी अंकित किया जाना जरूरी है। यह आदेश केवल चार पहिया वाहनों पर ही लागू होगा।
आदेश के अनुसार चुनाव कार्य में लगे वाहनों को पेट्रोल डीजल व ऑयल की उपलब्धता निरंतर बनाए रखने के लिए अधिकृत फिलिंग स्टेशन द्वारा प्रभारी अधिकारी यातायात प्रकोष्ठ जयपुर द्वारा जारी कूपन्स के आधार पर जयपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पम्पों द्वारा 11 अगस्त 2021 को प्रातः 6 बजे से 8 सितम्बर 2021 को सायंकाल 6 बजे तक ही वाहनों को पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध करवाया जाएगा। इन तिथियों के बाद कूपन्स के आधार पर दिए गए ईंधन का भुगतान नहीं किया जाएगा। अधिकृत पेट्रोल पम्पों द्वारा कार्यालय से जारी हस्ताक्षरित कूपन्स के आधार पर ही पेट्रोल, डीजल उपलब्ध कराया जाएगा, काउन्टर फॉइल से पेट्रोल या डीजल उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा। अधिकृत सूची में नाम अंकित नहीं होने वाले पेट्रोल पम्पों को कूपन्स के आधार पर दिए गए ईंधन का भुगतान नहीं किया जाएगा। चुनाव कार्य सम्पन्न हो जाने पर कूपन्स के आधार पर उपलब्ध कराए गए ईंधन का बिल तीन प्रतियों में जिला पूल, कलक्टे्रट जयपुर मेंं 18 सितम्बर तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।