पेट्रोलियम और विस्फोटक पदार्थ क्षेत्र में औद्योगिक सुरक्षा को भारी प्रोत्साहन मिला

कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अभी हाल में महत्वपूर्ण परिसरों (जैसे पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों, विस्फोटक पदाक विनिर्माण सुविधाओं, सिलेंडर भरने और भंडारण परिसरों आदि) में औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुधारों को लागू किया है, इस प्रकार सार्वजनिक सुरक्षा के साथ-साथ व्यापार करने की लागत घटाने तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक सक्षम ईको सिस्टम स्थापित करने को बढ़ावा मिला है। इस संदर्भ में विभाग ने पेट्रोलियम और विस्फोटक पदार्थ सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के साथ मिलकर काम किया है, जो डीपीआईआईटी के तहत एक स्वायत्त निकाय है और उस पर विस्फोटक पदार्थों, पेट्रोलियम के साथ-साथ खतरनाक रसायनों के विनिर्माण, भंडारण, ढुलाई और उपयोग के लिए नीतियां और मानक संचालन प्रक्रियाएं लागू करने का दायित्व है। यह जानकारी डीपीआईआईटी में अपर सचिव सुश्री सुमिता डावरा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी।

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इस संदर्भ में पांच प्रमुख क्षेत्रों अर्थात स्थिर और मोबाइल प्रेशर वैसल्स (अनफायर) (एसएमपीवी(यू), कैल्शियम कार्बाइड, अमोनियम नाइट्रेट, गैस सिलेंडर, पेट्रोलियम और विस्फोटक पदार्थों की जांच की गई और निजी क्षेत्र, उद्योगिक निकायों और अन्य मंत्रालयों सहित संबंधित हितधारकों और प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। कई महीनों तक हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श और फीडबैक के बाद जनवरी 2021 से प्रमुख नियमों में संशोधनों के प्रस्ताव किए गए। इन संशोधनों को अंतिम रूप दिया गया तथा तीन मामलों यानि (1) एसएमपीवी, (2) कैल्शियम कार्बाइड और (3) अमोनियम नाइट्रेट के बारे में 31 अगस्त, 2021 को अंतिम संशोधनों को अधिसूचित किया गया। इसके अलावा 25 जून 2021 को गैस सिलेंडर नियमों में मसौदा संशोधनों को अधिसूचित किया गया।

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इसके अलावा विभाग अब हितधारकों के साथ परामर्श करके विस्फोटक पदार्थ नियमावली में भी संशोधन करने के बारे में काम कर रहा है।

तीन मुख्य संशोधनों में से प्रत्येक के तहत किए गए विशिष्ट सुधारों की विशेषताओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है।

(ए) स्थिर और मोबाइल प्रेशर वैसल्स (अनफायर्ड) (संशोधन) नियमावली, 2021

 

(बी) कैल्शियम कार्बाइड (संशोधन) नियमावली, 2021

(सी). अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियमावली, 2021

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