सीसीआई ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड द्वारा एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में शेयर के अधिग्रहण को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (अधिग्रहणकर्ता) की एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (टारगेट) में शेयर के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।

इस प्रस्तावित संयोजन में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन (एचडीएफसी) से अधिग्रहणकर्ता द्वारा टारगेट की बकाया इक्विटी शेयर पूंजी का 4.99 फीसदी अधिग्रहण शामिल है।

यह भी पढ़ें :   आकाशीय बिजली दुःखान्तिका : एक करोड पैंसठ लाख रुपये की राशि कलक्टरों को आवंटित सहायता राशि आज ही जारी करने के निर्देश 

अधिग्रहणकर्ता एक सार्वजनिक सूचीबद्ध बैंकिंग कंपनी है जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है। यह थोक क्षेत्र में वाणिज्यिक व निवेश बैंकिंग और खुदरा क्षेत्र में लेनदेन/शाखा बैंकिंग को कवर करने वाली बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। खुदरा बैंकिंग भाग के एक हिस्से के रूप में, अधिग्रहणकर्ता जीवन और सामान्य/गैर-जीवन बीमा उत्पादों के वितरण में भी शामिल है।

यह भी पढ़ें :   प्रधानमंत्री ने सीतलकुची, पश्चिम बंगाल में वैन में करंट फैलने से हुई जानमाल की क्षति पर शोक व्यक्त किया

टारगेट, एचडीएफसी और एर्गो इंटरनेशनल एजी का एक संयुक्त उद्यम है और भारत में सामान्य/गैर-जीवन बीमा के कारोबार में लगा हुआ है। यह सामान्य/गैर-जीवन बीमा उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है।

इस बारे में सीसीआई का विस्तृत आदेश आगे जारी किया जाएगा।

****

एमजी/एएम/एचकेपी/डीए