इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 (भाग II) के बारे में पूछताछ के समाधान के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न प्रकाशित किए

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के हिस्से के रूप में मध्यस्थों द्वारा पालन किए जाने वाले उचित परिश्रम की बारीकियों को स्पष्ट करते हुए एक दस्तावेज जारी किया। (इसके बाद “आईटी नियम, 2021” के रूप में संदर्भित)। इन नियमों पर एमईआईटीवाई द्वारा प्राप्त सामान्य प्रश्नों के उत्तर में, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तैयार किए गए हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एमईआईटीवाई द्वारा प्रशासित इन नियमों के भाग II तक सीमित हैं।

एफएक्यू दस्तावेज जारी करते हुए, श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने के लिए दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है जिसमें लोगों के जीवन को बदलना, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करके आर्थिक अवसरों का निर्माण और विस्तार करना और रणनीतिक क्षेत्रों में क्षमताओं का विकास करना शामिल है।

 

श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार उन सभी उपयोगकर्ताओं को खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनकी संख्या शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बढ़ रही है।

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनका महत्व

 

यह अक्सर पूछे जाने वाली प्रश्नावली, 28 प्रश्नों से युक्त, जो एक सामान्य उपयोगकर्ता के लिए इन नियमों पर सामान्य प्रश्नों का उत्तर सरल और आसानी से समझने के योग्य तरीके से देने का प्रयास करता है।

यह भी पढ़ें :   राष्ट्रपति टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय दल की 'हाई टी' पर मेजबानी करेंगे

एफएक्यू में चार खंड होते हैं, अर्थात्-

o खंड I: बुनियादी जानकारी

o खंड II: मूल शब्दावली और नियमों का दायरा

o खंड III: एक मध्यस्थ द्वारा उचित परिश्रम

o खंड IV: महत्वपूर्ण सोशल मीडिया बिचौलियों (एसएसएमआई) द्वारा अतिरिक्त यथोचित परिश्रम

o खंड V: मध्यस्थ नियमों का पालन न करना  

 

खंड I में बुनियादी जानकारी शामिल है जैसे- इन नियमों का उद्देश्य; प्रभावी तिथि; इन नियमों को विकसित करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; पूर्ववर्ती मध्यवर्ती दिशानिर्देश नियम 2011 में बड़े बदलाव; संभावित नुकसान से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इन नियमों का लाभ कैसे उठाया जा सकता है; कैसे ये नियम उपयोगकर्ता की गोपनीयता, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार होने के खिलाफ सुरक्षा की आवश्यकता के अनुरूप हैं; उपयोगकर्ता को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, आदि।

 

खंड II में बुनियादी शब्दावली और नियमों का दायरा शामिल है जैसे- कौन सी संस्थाएं ‘मध्यस्थ’ के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकती हैं; कौन से मध्यस्थ ‘सोशल मीडिया मध्यस्थ’ के रूप में योग्य हैं; और ‘महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती’ (एसएसएमआई), आदि।

 

खंड III में मध्यवर्ती द्वारा पालन किए जाने वाले उचित परिश्रम की बारीकियां शामिल हैं जैसे- उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी; मध्यस्थ द्वारा उपयोगकर्ता की क्या और कितनी जानकारी रखी जानी चाहिए; शिकायत अधिकारी के विवरण का प्रमुखता से प्रकाशन; मध्यस्थ आदि द्वारा विभिन्न निर्धारित समय-सीमाओं का पालन करना।

यह भी पढ़ें :   कोरोना सैम्पल रिपोर्ट अब जल्द मिलेगी - जिला कलक्टर

 

खंड IV में एसएसएमआई द्वारा अपनाए जाने वाले अतिरिक्त उचित परिश्रम की बारीकियां शामिल हैं जैसे- भारत में नामित जनशक्ति संसाधनों की नियुक्ति में तौर-तरीके; मासिक अनुपालन रिपोर्ट का विवरण और उनके स्तर का विवरण; आदि।

 

खंड V में मध्यस्थ नियमों के गैर-अनुपालन के आधार शामिल हैं।

 

उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित एक खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट और मध्यस्थों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (इसके बाद “आईटी नियम, 2021″के रूप में संदर्भित) 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के भाग II, एमईआईटीवाई द्वारा प्रशासित, सभी मध्यस्थों द्वारा पालन किए जाने वाले उचित परिश्रम के साथ-साथ महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा पालन किए जाने वाले अतिरिक्त परिश्रम को निर्धारित करते हैं।

 

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा प्रशासित नियमों का भाग III, समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री प्रदाताओं द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश भी प्रदान करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

***********

एमजी/एएम/एमकेएस