दिल्ली LG के अधिकार बढ़ाने के बिल को कैबिनेट की मंजूरी

दिल्ली LG के अधिकार बढ़ाने के बिल को कैबिनेट की मंजूरी

दिल्ली के उपराज्यपाल को और अधिक अधिकार देने वाले बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली ऐक्ट में कुछ संशोधन कर दिल्ली की निर्वाचित सरकार को तय समय में ही LG के पास विधायी और प्रशासनिक प्रस्ताव भेजने का प्रावधान भी है. इस बिल को चालू सत्र में पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

यह भी पढ़ें :   कर्नाटक के मैसूरू पैलेस ग्राउंड में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

इनमें उन विषयों का भी उल्लेख है, जो विधानसभा के दायरे से बाहर आते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संशोधन गवर्नेंस को बेहतर करने और LG और दिल्ली सरकार के बीच टकराव कम करने के लिए किए जा रहे हैं. अधिकारों के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2019 के फैसले के बाद स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता हुई है.

नए संशोधन के मुताबिक, अब विधायी प्रस्ताव LG के पास कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव 7 दिन पहले पहुंचाने होंगे. आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली के उपराज्यपाल को कई अधिकार मिले हुए हैं. इसी अधिकार को लेकर केजरीवाल सरकार कई बार विरोध जता चुकी है. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था. बाद में कोर्ट ने सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार तय किए थे, लेकिन अभी भी गाहे-बगाहे उपराज्यपाल और सरकार आमने-सामने आते रहते हैं.