Advance Tax जमा करने की आज है लास्ट डेट, चूके तो देना होगा भारी जुर्माना

Advance Tax जमा करने की आज है लास्ट डेट, चूके तो देना

होगा भारी जुर्माना

ब्याज से बचने के लिए 15 मार्च, 2022 यानी आज ही वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 100 फीसदी टैक्स जमा कर दें

Advance Tax : “वित्त वर्ष 2021-22 के एडवांस टैक्स (Advance Tax) की चौथी किस्त के पेमेंट की ड्यू डेट 15.03.2022 है। समय पर जमा करें और ब्याज चुकाने से बचें।”

संभवतः आपको आयकर विभाग (Income Tax Department) से इस तरह के मेसेज मिल चुके होंगे। उनकी अनदेखी न करें। आप यह देख लेना चाहिए कि कहीं आपके ऊपर एडवांस टैक्स की देनदारी तो नहीं बन रही है। अगर ऐसा है तो ब्याज से बचने के लिए 15 मार्च, 2022 यानी आज ही वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 100 फीसदी टैक्स जमा कर दें।

एडवांस टैक्स

Advance Tax : एडवांस टैक्स वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले उसी साल हुई इनकम पर जमा किया जाता है। टैक्सपेयर को अपनी टैक्स की देनदारी की गणना करके वित्त वर्ष के दौरान चार किस्तों में टैक्स देना होता है। टैक्सपेयर्स से आम तौर पर एक किस्त में टैक्स जमा करने की उम्मीद नहीं की जाती है।

टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को 15 फीसदी, 45 फीसदी, 75 फीसदी और 100 फीसदी की किस्तों में क्रमशः 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च से पहले किस्तों में अपना अनुमानित टैक्स जमा करना होता है।

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अपनी इनकम का आकलन कैसे करें

डेलॉय इंडिया में पार्टनर आरती राउते ने कहा, “एडवांस टैक्स की गणना के लिए, टैक्सपेयर्स को साल भर के दौरान होने वाली कुल इनकम का अनुमान लगाना होता है, जिस पर उसे टैक्स चुकाना होगा।”

उन्होंने कहा, पिछले साल की इनकम के स्तर में उपयुक्त बदलावों को समायोजित करते हुए, इंटरेस्ट रेट में बदलावों, प्रॉपर्टी से मिलने वाले किराये आदि को शामिल किया जाता है, इनकम फॉर्म 26एएस (Form 26AS) में दिख जाती है और साथ ही साल के दौरान इनवेस्टमेंट से हुई इनकम को शामिल कर लीजिए। उन्होंने कहा कि चुकाया गया कर और कंप्लायंस से जुड़ी जानकारियां Form 26AS में शामिल होती हैं।

किसे जमा करना होता है advance tax?

कई परिस्थितियों में एडवांस टैक्स भरा जाता है। अगर आप फ्रीलांसर, सैलरीड और बिजनेस करते हैं और आपकी सालाना कमाई पर टैक्स की देनदारी 10 हजार से अधिक बनती हो, एडवांस टैक्स भरना होता है। सीनियर सिटीजन (60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के) जिनको बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है तो उन्हें एडवांस टैक्स से छूट हासिल है।

एक सैलरीड व्यक्ति जिसे सैलरी के अलावा कहीं से कोई इनकम नहीं है तो उन्हें एडवांस टैक्स नहीं देना होता है, क्योंकि इमप्लॉयर्स मंथली सैलरी से टैक्स काटकर आयकर विभाग के पास जमा कर देता है।

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टैक्स जमा करने से चूके तो लगेगा जुर्माना

ध्यान रखें कि 15 मार्च तक एडवांस टैक्स नहीं चुकाने पर आपको एक फीसदी की दर से जुर्माना भरना होगा। चूंकि अगली किस्त तीन महीने बाद ही आती है, इसलिए उस किस्त के साथ 3 महीने का जुर्माना भरना होता है। अगर 15 मार्च से एक दिन भी देरी हो गई तो आपको तीन महीने बाद इन सभी महीनों के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

उदाहरण के लिए, अगर आपकी टैक्स देनदारी 1 लाख रुपये की है और आपको 15,000 रुपये 15 मार्च तक भरना है। अगर आपने 16 मार्च को एडवांस टैक्स के रूप में 15,000 रुपये जमा किए तो साथ में तीन महीने का जुर्माना 450 रुपये (1 फीसदी के साथ) भी देना होगा। यहां देख सकते हैं कि 1 दिन की देरी के चलते आपको पूरे तीन महीने का जुर्माना देना पड़ा।

कैसे जमा करें टैक्स

आप ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन भी एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन भुगतान के लिए टैक्स आयकर विभाग द्वारा अधिकृत बैंक शाखा में पेमेंट चालान (चालान संख्या 280) का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर जाइए और ई-पेट टैक्सेस पर क्लिक कीजिए।