केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सीबीडीटी की नीति और करदाताओं को बढ़ी हुई सेवाएं प्रदान करने और करदाताओं की शिकायतों को कम करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप, एफ.सं. 225/101/2021-आईटीए-II, दिनांक 23 अप्रैल, 2022 के द्वारा उच्च स्तरीय जांच मूल्यांकन से उत्पन्न करदाताओं की शिकायतों से निपटने के लिए स्थानीय समितियों के गठन और कामकाज के लिए सीबीडीटी ने संशोधित निर्देश जारी किया है।
यह निर्देश उन मामलों में संबंधित अधिकारी के खिलाफ उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने का भी प्रावधान करता है, जहां स्थानीय समिति द्वारा मामलों का मूल्यांकन उच्च स्तर का पाया जाता है या जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता है, दिमाग का उपयोग नहीं किया जाता है या सकल निर्धारण अधिकारी/निर्धारण इकाई द्वारा लापरवाही की जाती है।
संशोधित निर्देश दिनांक 23 अप्रैल F.No.225/101/2021-ITA-II www.incometaxindia.gov.in पर https://incometaxindia.gov.in/Lists/Latest%20News/Attachments/518/Instruction-225-101-2021.pdf पर उपलब्ध है।
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