राष्‍ट्रीय महिला आयोग ने प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 पर अंतिम विधि समीक्षा परामर्श का आयोजन किया

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानून की समीक्षा और विश्लेषण करने के लिए प्रसूति लाभ अधिनियम 1961, और इससे सम्‍बद्ध संशोधित अधिनियम 2017 पर अंतिम कानून समीक्षा परामर्श का आयोजन किया और किसी भी कमी या अपर्याप्तता को पूरा करने के लिए संशोधन की सिफारिश की।

महिलाओं से संबंधित कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के आयोग के आदेश के अनुसरण में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संशोधन के लिए विशिष्ट सिफारिशें तैयार करने और कानून की पहुंच बढ़ाने के लिए अधिनियम पर फिर से विचार करने के लिए एक प्रारंभिक परामर्श और पांच क्षेत्रीय स्तर के परामर्श आयोजित किए हैं।

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इस परामर्श के माध्यम से, आयोग ने पूरे भारत के विशेषज्ञों और हितधारकों के विचार, सुझाव और राय लेने का प्रयास किया।

आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों के कानूनी विशेषज्ञों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों और कानूनी विशेषज्ञों को महिलाओं के सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियों और तकनीकी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया।

पैनलिस्टों द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव पितृत्व अवकाश का विस्तार करने के लिए थे ताकि बच्चे की परवरिश का बोझ माता-पिता दोनों के बीच समान रूप से साझा किया जा सके, नियोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जा सके और अधिक महिला श्रमिकों को रोजगार देने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र को संवेदनशील बनाया जा सके।

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विशेषज्ञों ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के मुद्दे, कर्मचारियों की संख्या के बजाय केस टू केस आधार पर क्रेच सुविधा का प्रावधान, नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन की गुंजाइश आदि पर भी चर्चा की।

 

एमजी/एमए/पीके