भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के लिए नियमन

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 24 जून, 2022 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी) के संबंध में सीएमवीआर (केंद्रीय मोटर वाहन नियमन), 1989 में एक नया नियम 126ई सम्मिलित करने का निम्नलिखित प्रस्ताव किया गया है : –

यह यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा पेश करता है और उपभोक्ताओं को संकेत के अनुसार निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह देश में ओईएम द्वारा उत्पादित कारों की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देगा और इन वाहनों में घरेलू ग्राहकों का विश्वास बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम निर्माताओं को उच्च रेटिंग अर्जित करने के लिए उन्नत सुरक्षा प्रौद्योगिकियां प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

यह भी पढ़ें :   केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत और सिंगापुर वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक), सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, कौशल विकास, स्मार्ट सिटी समाधान और नवीकरणीय ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं

तीस दिनों की अवधि के भीतर सभी हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए हैं।

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एमजी/एएम/एसकेएस/सीएस