उपराष्ट्रपति के कार्यालय का चुनाव, 2022 (16वां उप-राष्ट्रपति चुनाव)

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु के कार्यालय का कार्यकाल 10 अगस्त, 2022 को समाप्त हो रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, पद की अवधि की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव, निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार की अध्यक्षता में आज चुनाव आयोग की बैठक हुई, जिसमें चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे ने भाग लिया। बैठक में उपराष्ट्रपति के कार्यालय के लिए चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया।

2. राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 ने उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित किया है। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए और आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग को आज 16वें उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने का सौभाग्य और सम्मान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 4 (3) में प्रावधान है कि चुनाव के लिए अधिसूचना निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के साठ दिन पूर्व या उसके बाद जारी की जाएगी।

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3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। 16 वें उप-राष्ट्रपति चुनाव, 2022 के लिए निर्वाचक मंडल में निम्न शामिल हैं:

राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य,

राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, और

लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य।

निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य होते हैं। चूंकि, निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं, इसलिए प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान होगा अर्थात 1 (एक)।

4. संविधान के अनुच्छेद 66(1) में प्रावधान है कि चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। इस प्रणाली में, निर्वाचक को उम्मीदवारों के नामों के सामने वरीयताएँ अंकित करनी होती हैं। वरीयता को भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में, रोमन रूप में, या किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। वरीयता को केवल अंकों द्वारा दर्शाया जाना चाहिए और शब्दों में नहीं दर्शाया जाना चाहिए। मतदाता उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर उतनी ही वरीयताओं को चिह्नित कर सकता है। मतपत्र के वैध होने के लिए पहली वरीयता का अंकन अनिवार्य है, अन्य वरीयताएँ वैकल्पिक हैं।        

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अनुलग्नक 1

भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय का चुनाव, 2022 (16वां उप-राष्ट्रपति चुनाव)

   

1

निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव होने की अधिसूचना जारी करना

5.07.2022 (मंगलवार)

 

2

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि

19.07.22 (मंगलवार)

3

नामांकन पत्रों की जांच की तिथि

20.07.2022 (बुधवार)

4

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि

22.07.2022 (शुक्रवार)

5

मतदान की तारीख, यदि आवश्यक हो,

 

06.08.2022 (शनिवार)

6

मतदान की अवधि

सुबह 10 बजे से शाम 05 बजे तक

7

मतगणना की तारीख, यदि आवश्यकता हुई,

06.08.2022 (शनिवार)

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