कुसुम कंपोनेंट-ए योजना में प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत 

कुसुम कंपोनेंट-ए योजना में प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत 

कुसुम कंपोनेंट-ए योजना में प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत
जयपुर, 10 सितम्बर। राज्य में क्रियान्वित की जा रही कुसुम कम्पोनेंट-ए योजना के अन्तर्गत अपनी बंजर व अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना हेतु चयनित कृषकों व विकासकर्ताओं को सरकार द्वारा बड़ी राहत प्रदान की गई है।
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत परियोजना स्थापना की अंतिम तिथि को 7 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो किसान एवं विकासकत्र्ता योजना के अंतर्गत सौर संयंत्र स्थापित करने हेतु बैंकाें से वित्तीय ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहे है, ऎेसे आवेदकों को उनके द्वारा जमा करवायी गई एक लाख रूपयें प्रति मेगावाट धरोहर राशि तथा 5 लाख रूपयें प्रति मेगावाट परियोजना सुरक्षा राशि वापस लौटाए जाने का निर्णय हाल ही में लिया गया है।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि कुसुम कंपोनेंट-ए योजना में किसानों व विकासकत्र्ताओं से क्रय की गई विद्युत का भुगतान राजस्थान विद्युत वितरण निगमों द्वारा नियत समय पर किया जा रहा है। साथ ही विद्युत वितरण निगमों द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादकों के पक्ष में लैटर ऑफ क्रेडिट (एल.सी.)भी जारी किया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप इस योजना के अंतर्गत कृषकों एवं विकासकत्र्ताओं को परियोजना स्थापना हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करना और सुलभ हो गया है।
डॉ. अग्रवाल के अनुसार कृषकों की बंजर एवं अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रो की स्थापना कर कृषकों को अतिरिक्त आय सृजित करवाने हेतु राज्य सरकार कृत्तसंकल्प है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 623 कृषकों व विकासकत्र्ताओं द्वारा 722 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन किया गया है, जिसमें से 7 परियोजनाओं से 9 मेगावाट विद्युत का उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है तथा लगभग 15 अन्य परियोजनाएं स्थापनाधीन है।
राज्य सरकार सौर ऊर्जा उत्पादकाें को बैंको से ऋण उपलब्ध करवाए जाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। जिसके तहत राजस्थान विद्युत वितरण निगमों द्वारा त्रिपक्षीय अनुबंध कर एसक्रो एकाउंट खोले जा रहे है। इसके अंतर्गत ऋणदाता बैंक, कृषक व विकासकत्र्ता एवं राजस्थान विद्युत वितरण निगमों के बीच एक अनुबंध किया जाता है तथा वितरण निगम द्वारा बिजली बिल के भुगतान की राशि में से  प्रथमतः ऋणदाता बैंक की मासिक किश्त अदा की जाती है। विद्युत वितरण निगम द्वारा एल.सी. एवं एस्क्रो अकाउंट खोले जाने के कारण बैंको का ऋण सुरक्षित हो जाने से बैंको द्वारा बिना रहन कृषकों व विकासकर्ताओं को ऋण प्रदान किया जाना संभव हो सकेगा।

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