प्रदेश में 48 नए न्यायालयों को मुख्यमंत्री की स्वीकृति  विभिन्न कैडर के 550 पदों के सृजन की मंजूरी

प्रदेश में 48 नए न्यायालयों को मुख्यमंत्री की स्वीकृति  विभिन्न कैडर के 550 पदों के सृजन की मंजूरी

प्रदेश में 48 नए न्यायालयों को मुख्यमंत्री की स्वीकृति  विभिन्न कैडर के 550 पदों के सृजन की मंजूरी
 मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में 48 नए न्यायालय खोलने तथा इनके लिए विभिन्न कैडर के 550 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट, बजट पर बहस तथा वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न श्रेणी के न्यायालयों को खोलने की घोषणा की थी।

इसी क्रम में श्री गहलोत ने बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा एवं जोधपुर में वाणिज्यिक न्यायालय खोलने की मंजूरी दी है। उन्होंने जालौर, सिरोही, वैर, डूंगरगढ़, नैनवां, सरदारशहर, नसीराबाद, कठूमर, सादुलशहर, बेगूं, अनूपगढ़, नीम का थाना तथा गंगापुर सिटी में अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय की स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री ने दौसा, गोगुन्दा, बालेसर, पीलीबंगा, रावतसर, थानागाजी, मुण्डावर, खाजूवाला, हिंडौली तथा छबड़ा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, टोंक, चूरू, जैसलमेर, झुंझुनूं, श्रीमाधोपुर, सोजत, सुमेरपुर, निवाई, गंगापुर, नोखा, संगरिया, लक्ष्मणगढ़, लोहावट, बाप, भोपालगढ़, बीदासर, सैंपऊ एवं बसेड़ी में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तथा राजसमंद, पाली एवं अलवर में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
श्री गहलोत ने इन न्यायालयों के लिए पीठासीन अधिकारी, सीनियर मुंसरिम, स्टेनोग्राफर, शेहरिश्तेदार, रीडर, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि के 550 पद स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पक्षकारों को स्थानीय स्तर पर ही न्याय मिलने में आसानी होगी तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाया जा सकेगा।

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