’आवेदन करने से लाभ लेने तक का कार्यs ऑनलाइन’

’आवेदन करने से लाभ लेने तक का कार्यs ऑनलाइन’

सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021
राज्य स्तरीय अधिकार प्रदत्त समिति की बैठक
’आवेदन करने से लाभ लेने तक का कार्यs ऑनलाइन’
जयपुर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव, डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय में सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय अधिकार प्रदत्त समिति की बैठक आयोजित की गई।
         डॉ. शर्मा ने बताया कि बैठक में सभी की सहमति से निर्णय लिए गये हैं, जिनके अनुसार सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अलाभकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ) को वंचित वर्ग यथा महिला, दिव्यांगजन, बालक, बालिका, वरिष्ठ नागरिक, भिखारी, निर्धन व्यक्ति, बेघर, ट्रांसजेंडर, नशे में संलिप्त व्यक्ति एवं एच.आई.वी. (एड्स) आदि के लिए संस्थागत देखरेख, डे-केयर, व्यवसायिक शिक्षा-प्रशिक्षण, ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी, ऑपन शेल्टर, चाईल्ड हेल्पलाईन, नशा मुक्ति केन्द्र संचालन एवं पुनर्वास केन्द्र आदि उपलब्ध कराने के लिए निम्न प्रकार सुविधाए, रियायत एवं छूट प्रदान की जायेगी। भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, आवंटित भूमि पर लीज में 100 प्रतिशत छूट, नियमन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट, प्राईवेट व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अचल सम्पत्ति का दान करने पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट, गैर उपभोज्य वस्तुओं, उपकरण एवं पूंजीगत साम्रगी के क्रय पर स्टेट गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स का 100 प्रतिशत छूट, ब्याज अनुदान का 6 प्रतिशत की सीमा तक तथा तीन वर्ष हेतु पुनर्भरण, संस्था के नाम पंजीकृत वाहन पर मोटर व्हीकल टेक्स में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
        शासन सचिव डॉ. शर्मा बताया कि बैठक में जिला पर्यावरण सुधार समिति, झुन्झुनु, नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर एवं जोधपुर बधिर कल्याण समिति, जोधपुर को योजनान्तर्गत लाभ उपलब्ध कराने के लिए एनटाइटलमेंट सॉटफिकेट जारी करने का निर्णय लिया गया है।
सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना का आवेदन से लेकर लाभ लेने तक का कार्य ऑनलाइन किया जाएगा
शासन सचिव डॉ. शर्मा ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना का समस्त कार्य ऑनलाइन होगा। इसके लिए संबंधित अलाभकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ) द्वारा विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जिसके पश्चात विभाग द्वारा परीक्षण कर विभागीय बैठक में निर्णय लेकर ऑनलाइन ही एनटाइटलमेंट सॉटफिकेट जारी किया जाएगा।
बैठक में सूचना एवं प्रौद्योगिकी, स्वायत शासन, वित्त, ट्रांसपोर्ट, नगरीय विकास एवं आवासन एवं राजस्व इत्यादि विभाग के अधिकारियों को उनके विभाग के पोर्टल को सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन पोर्टल से लिंक करने पर सहमति बनी। जिससे कि संबंधित सुविधाएं और रियायतें ऑनलाइन ही जारी की जा सके। जिससे प्रार्थी को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े।

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