केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न हितधारकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयों को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए एवं विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अनुरोध पर विचार करते हुए, आयकर अधिनियम, 1961 (सन्दर्भ के लिए “अधिनियम”) के तहत निम्नलिखित मामलों में अनुपालन के लिए समय-सीमा को निम्नानुसार बढ़ाने का निर्णय लिया है:
इसके अलावा, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत न्यायिक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय-सीमा भी 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी गई है।
इस संबंध में, दिनांक17 सितंबर, 2021को अधिसूचना संख्या 113, वर्ष 2021 जारी की गयी है और इसे www.incometaxindia.gov.inपर देखा जा सकता है।
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एमजी/एएम/जेके
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