पंचायत उप चुनाव-2021

पंचायत उप चुनाव-2021

पंचायत उप चुनाव-2021

अलवर एवं धौलपुर में समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा
जयपुर, 28 सितंबर। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के अलवर और धौलपुर जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता और स्थानातंरण के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अलवर एवं धौलपुर में समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। चुनाव की घोषणा से पूर्व जारी स्थानान्तरण आदेश जो संबंधित विभाग की वेबसाइट पर 27 सितंबर 2021 को सांय 6 बजे तक अपलोड कर दिए गए हों, की अनुपालना में अलवर एवं धौलपुर जिले में स्थानान्तरण पर आने वाले कार्मिकों को 3 अक्टूबर तक रिक्त पद पर कार्यग्रहण करने की अनुमति होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात् इन जिलों से किसी भी कार्मिक को अपने पद से कार्यमुक्त होने की अनुमति नहीं होगी, भले ही उसका स्थानान्तरण चुनाव कार्यक्रम से पूर्व का ही क्यों न हो।
निर्देशों के अनुसार सभी विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि इन जिलों में आचार संहिता प्रभावी होने की अवधि के दौरान उनके द्वारा ऐसे स्थानान्तरण आदेश भी जारी नहीं किए जाए, जिनमें उन आदेशों को आचार संहिता अवधि की समाप्ति के पश्चात् से प्रभावी होने संबंधी शर्त का अंकन हो। किन्तु यदि इन जिलों से किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किया जाना अति आवश्यक समझा जाए तो इस हेतु आयोग की पूर्वानुमति ली जाए।
इसके अलावा आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिला अलवर एवं धौलपुर के जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।

G News Portal G News Portal
27 0

0 Comments

No comments yet. Be the first to comment!

Leave a comment

Please Login to comment.

© G News Portal. All Rights Reserved.