अब आरपीएफ जवानों को भी देनी होगी निजी केश जानकारी, पहली बार हुआ नियम लागू

अब आरपीएफ जवानों को भी देनी होगी निजी केश जानकारी, पहली बार हुआ नियम लागू
कोटा। न्यूज़. अब रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और रेलवे सुरक्षा विशेष बल (सीआरपीएफ) के जवानों को भी ड्यूटी के दौरान अपने पास मौजूद निजी केश की जानकारी देनी होगी। निर्धारित से ज्यादा रकम मिलने पर जवानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आरपीएफ के कार्यवाहक डीजी राजेश चंद्रा द्वारा इसके आदेश जारी किए गए हैं।
स्टेशन पर 750 तथा ट्रेनों में ड्यूटी के दौरान आरपीएफ जवानों को दो हजार रुपए रखने की छूट दी गई है। जवानों को जेब में रखे रुपयों की जानकारी आरपीएफ पोस्ट पर रखे रजिस्टर में दर्ज करनी होगी। जांच के दौरान यदि निर्धारित से अधिक रकम मिलती है तो जवानों के साथ आरपीएफ पोस्ट और चौकी प्रभारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
पहली बार जारी हुआ नियम
उल्लेखनीय है कि यह नियम पहली बार लागू किया गया है। इसका कारण आरपीएफ में लगातार बढती शिकायतों को माना जा रहा है। अभी तक यह नियम केश डिलिंग में लगे टीटीई और बुकिंग बाबू आदि के ऊपर ही लागू था।