Indian Railways : रामगंजमंडी आरपीएफ निरीक्षक जमानत पर रिहा, कांस्टेबल और दलाल भी छूटे

Indian Railways : रामगंजमंडी आरपीएफ निरीक्षक जमानत पर रिहा, कांस्टेबल

और दलाल भी छूटे

Kota Rail News : रामगंजमंडी रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) पोस्ट निरीक्षक बृजमोहन मीणा, कांस्टेबल रणधीर सिंह तथा दलाल राहुल वैष्णव उर्फ गोलू सोमवार को जमानत पर रिहा हो गए। जयपुर हाई कोर्ट ने तीनों की जमानत मंजूर कर ली।
उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने तीनों को 21 अप्रैल को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
यह है मामला
रामगंजमंडी स्टेशन पर खानपान की ट्रॉली चलाने वाले दुर्गेश ने गत वर्ष 28 अक्टूबर को एसीबी में शिकायत की थी कि अवैध वेंडर चलाने की एवज में ब्रजमोहन उससे हर महीने पांच हजार रुपए वसूल करता है। ब्रजमोहन यह राशि अपने कांस्टेबल रणधीर और दलाल गोलू मीणा के जरिए लेता है। इसके बाद एसीबी ने दरा में दुर्गेश से 5 हजार रुपए लेते गोलू को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। पूछताछ में गोलू ने यह राशि बृजमोहन और रणधीर के लिए लेना बताया था। इसके बाद एसीबी ने रामगंजमंडी ब्रजमोहन और रणबीर को भी गिरफ्तार कर लिया था।
एक महीने में जमानत पर आश्चर्य
कई लोग एक महीने में तीनों की जमानत होने पर आश्चर्य जता रहे हैं। जबकि एसीबी द्वारा अभी तक अदालत में चालान भी पेश नहीं किया गया है।
लोगों ने बताया कि यह संभवत पहला मामला है जब एसीबी द्वारा रेलवे में पकड़े गए आरोपियों की एक महीने में जमानत हुई हो। इससे पहले पकड़े गए रेल अधिकारियों की जमानत 3 महीने से पहले नहीं हो सकी है।
ताजा मामले में 31 मार्च को एसीबी द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए पकड़े गए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजय पाल की जमानत भी अब तक नहीं हो सकी है। अजय के मामले की सुनवाई अब 28 मई को है।