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रेलवे ट्रैक के पास सेल्फी लेने और रील बनाने के खतरनाक चलन पर लगाम लगाने के लिए अब रेलवे ने सख्त रुख अपना लिया है। ऐसे कृत्यों से होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों को देखते हुए, ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECOR) ने चेतावनी जारी की है कि रेलवे पटरियों या उसके आस-पास, चलती ट्रेनों के पायदानों या छतों पर सेल्फी, वीडियो शूट या रील बनाने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कार्य अब न केवल जानलेवा हैं, बल्कि रेलवे अधिनियम 1989 के तहत दंडनीय अपराध भी हैं।
रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उल्लंघनकर्ताओं को अब कैद की सज़ा और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
ईसीओआर ने यह चेतावनी पुरी में 15 वर्षीय बिश्वजीत साहू की मौत के ठीक दो दिन बाद फिर से जारी की है, जिसकी पटरी के पास वीडियो रिकॉर्ड करते समय ट्रेन की चपेट में आने से जान चली गई थी।
ईसीओआर ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि ट्रेन की पटरी, स्टेशन परिसर और चलती ट्रेनें उच्च जोखिम वाले परिचालन क्षेत्र हैं, न कि मनोरंजन वीडियो के लिए शूटिंग स्थान। रेलवे ने इसे अवैध रूप से प्रवेश करना या स्टंट करना, जान के लिए एक बड़ा खतरा और घोर आपराधिक लापरवाही का कार्य बताया है।
रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) को उल्लंघनकर्ताओं के प्रति 'शून्य सहिष्णुता' की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 और 153 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसमें कैद की सजा और जुर्माना दोनों शामिल हैं।
रेलवे ने लोगों को ऊंची-ऊंची हाई-वोल्टेज विद्युत तारों (OHE) के संपर्क से होने वाले घातक खतरे से भी बचने की अपील की है। ईसीओआर आगे की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए सार्वजनिक घोषणाओं, डिजिटल मीडिया संदेशों और गश्त के माध्यम से अपने जागरूकता अभियान को तेज कर रहा है।
पिछले साल जुलाई में, रेलवे सुरक्षा बल ने ओडिशा के बौद्ध जिले में रेलवे की पटरी पर खतरनाक स्टंट करने और फिल्माने के लिए दो लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिन्होंने यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था।
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