बड़ा बदलाव! सरकार ने कहा- वैक्सीन निर्माताओं को निजी अस्पतालों के लिए 25% कोटा रखना जरूरी नहीं

बड़ा बदलाव! सरकार ने कहा- वैक्सीन निर्माताओं को निजी अस्पतालों के लिए 25% कोटा रखना जरूरी नहीं

केंद्र सरकार ने टीकाकरण की मौजूदा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं. सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं से कहा है कि उन्हें निजी अस्पतालों के लिए 25% स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है. साथ ही कहा गया है कि निर्माता उतनी वैक्सीन बेच सकते हैं, जितना निजी क्षेत्र खरीद सके. जबकि, बचा हुआ स्टॉक सरकार को दें.

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद को मौखिक रूप से बताया कि निर्माताओं को प्राइवेट कोटे के तहत 25% वैक्सीन देना जरूरी नहीं है. उन्होंने कहा, हमने एक महीने में देखा कि निजी क्षेत्र में 25% टीकों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है. केवल 7-9% का ही उपयोग हो पा रहा है. ऐसे में हमने फैसला किया है कि जिन टीकों का इस्तेमाल निजी अस्पतालों में नहीं हो पा रहा है, उन्हें सरकारी कोटा में दिया जाए. सरकार ने भी कंपनियों को यह कह दिया है कि प्राइवेट कोटा में 25% टीके देना जरूरी नहीं है. निजी अस्पतालों को उतने टीके दिए जाएं, जितना वे खरीद पा रहे हैं, बाकि उनकी आपूर्ति सरकार लेगी.