Gangapur City: पानी की टंकी पर छड़ी महिला को सकुशल उतारने के लिए की जा …
Read More »विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के तत्वावधान में 23 फरवरी, 2022 को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर पहली कार्यशाला का आयोजन
केंद्रीय विधि सचिव श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने विधि कार्य विभाग की महिला अधिकारियों/कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जब तक महिलाएं खुलकर सामने नहीं आतीं, तब तक मानसिकता में बदलाव लाना मुश्किल होगा। इसके साथ विभिन्न चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं और पहला कदम बातचीत करना तथा शिकायत समिति को घटना/शिकायत लिखकर जमा करना है। साइबर अपराध ने यौन उत्पीड़न का एक नया रास्ता खोल दिया है, जो बहुत बड़ी चुनौती है। विधि सचिव ने आई.पी.सी. की उन धाराओं का जिक्र …
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