टोंक: राजस्थान के चर्चित एसडीएम थप्पड़ कांड मामले में जेल में बंद निर्दलीय नेता नरेश मीणा को मंगलवार को टोंक स्थित एससी-एसटी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में एफआईआर संख्या 166/24 में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि एफआईआर संख्या 167/24 में आज चार्ज बहस सुनी गई। इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तारीख तय की है। पेशी के बाद नरेश मीणा को कड़ी सुरक्षा के बीच बूंदी जेल वापस भेज दिया गया।
आज नरेश मीणा की जमानत पर फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन अदालत ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। उनके वकील फतेहराम मीणा और सलीम सूरी ने उनकी पैरवी की। कोर्ट ने दूसरी एफआईआर में चार्ज बहस सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
नरेश मीणा का न्याय व्यवस्था पर हमला:
पेशी के बाद कोर्ट परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए नरेश मीणा ने प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह पिछले छह महीने से जेल में हैं, जबकि उनके खिलाफ मामूली धाराओं (323 और 332) के तहत मामला दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें सजा नहीं, बल्कि सिस्टम की साजिश मिल रही है। मीणा ने यह भी कहा कि यहां जात और धर्म देखकर न्याय दिया जा रहा है। उनकी इस टिप्पणी के तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और पुलिस बस में बैठाकर रवाना कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता गांव में 2023 के उपचुनाव के दौरान भारी हिंसा हुई थी। ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामीणों के समर्थन में धरने पर बैठे थे। धरने के दौरान नरेश मीणा ने आरोप लगाया था कि प्रशासन जबरन मतदान करवा रहा है। इसी दौरान उन्होंने एसडीएम अमित चौधरी को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मार दिया था।
इस घटना के बाद हालात बिगड़ गए थे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया था। गांव में कई गाड़ियों में आगजनी भी की गई थी। पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में लिया था, लेकिन उनके समर्थकों ने हमला कर उन्हें छुड़ा लिया था। इस पूरे उपद्रव के चलते नरेश मीणा के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे।
अब सभी की निगाहें 30 मई पर टिकी हैं, जब टोंक की एससी-एसटी कोर्ट नरेश मीणा की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी।
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