अजमेर/जयपुर। राजस्थान में 5 और 6 अप्रैल को होने वाली उप-निरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा-2025 अब अपने निर्धारित समय पर ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन साल 2021 की भर्ती के उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है जो अब आयु सीमा पार (Overage) कर चुके हैं।
न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट आदेश दिया है कि:
प्रवेश की अनुमति: जो अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट मांग रहे हैं और 4 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर RPSC पहुंचेंगे, उन्हें प्रोविजनल प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।
सीलबंद परिणाम: इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति तो मिलेगी, लेकिन इनका परिणाम सीलबंद लिफाफे (Sealed Cover) में रखा जाएगा। इनका चयन कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन होगा।
याचिकाकर्ता सूरजमल मीणा के वकीलों ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट को आयु सीमा में छूट पर 31 मार्च तक फैसला करना था, जो अभी तक नहीं आया। यदि परीक्षा हो गई, तो अभ्यर्थियों के अधिकार निष्प्रभावी हो जाएंगे। दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने परीक्षा टालने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि लाखों अभ्यर्थी तैयारी कर चुके हैं और सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के संदर्भ में आज शुक्रवार को विधिक विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जाएगी। चूंकि आयोग को सीधे तौर पर कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, इसलिए कानूनी पहलुओं को समझने के बाद ही अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है:
₹1 लाख का इनाम: एसओजी (SOG) एडीजी विशाल बंसल ने घोषणा की है कि पेपर लीक या नकल की सटीक सूचना देने वाले को 1 लाख रुपये का इनाम मिलेगा।
हेल्पलाइन: सूचना के लिए व्हाट्सऐप नंबर 9530429258 जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु एक नजर में:
परीक्षा तिथि: 5 और 6 अप्रैल (यथावत)।
राहत: 2021 भर्ती के उम्रपार अभ्यर्थियों को कोर्ट के आदेश पर परीक्षा में बैठने का मौका।
डेडलाइन: 4 अप्रैल तक RPSC में आदेश की प्रति जमा करानी होगी।
नतीजा: कोर्ट के अंतिम फैसले तक इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित नहीं होगा।
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