किसानों के सहकारी जीवन बीमा के लिए कम्पनी का चयन नियमानुसार-सहकारिता राज्य मंत्री

किसानों के सहकारी जीवन बीमा के लिए कम्पनी का चयन नियमानुसार-सहकारिता राज्य मंत्री
सहकारिता राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि किसानों के सहकारी जीवन बीमा के लिए कम्पनी का चयन नियमानुसार ही किया गया है। उन्होंने बताया कि श्री राम लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी को किसानों के सहकारी जीवन बीमा करने का काम आवंटित किया गया है। इस कम्पनी को इरडा द्वारा कभी भी ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।
श्री जूली प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी कम्पनी को ब्लैकलिस्ट करने का काम इरडा द्वारा ही किया जाता है। श्री राम लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी को सीडब्ल्यूसी ने स्वयं के स्तर पर ब्लैकलिस्ट किया है, इरडा ने नहीं।
उन्होंने बताया कि जहां तक सरकारी बीमा कम्पनी को काम आवंटित करने की बात है तो एलआईसी से इस संबंध में संपर्क किया गया था और उनके लिए समय सीमा में वृद्धि भी की गई थी, लेकिन दो बार टेण्डर होने के बावजूद एलआईसी द्वारा आवेदन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त एलआईसी द्वारा 70 वर्ष की आयु तक के लिए बीमा किया जाता है जबकि राज्य सरकार 79 वर्ष की आयु का बीमा कराना चाहती थी।
उन्होंने कहा कि टेंडर में दर भी लगातार दोगुनी आई है। इसका कारण है कि वर्ष 2016-17 में कम्पनियों को बीमा प्रीमियम का दो गुना, अगले वर्ष में बीमा प्रीमियम का तीन गुना तथा उसके अगले वर्ष सवा गुना भुगतान करना पड़ा था।
          इससे पहले विधायक श्री अशोक लाहोटी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री जूली ने बताया कि वर्ष 2020-21 में किसानों के सहकारी जीवन बीमा करने के लिये दिनांक 11 सितम्बर 2020 को मै0 श्रीराम लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है।
         उन्होंने बताया कि इस बीमा कम्पनी के विरूद्ध शिकायते प्राप्त नहीं होने के कारण कम्पनी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। कम्पनी को प्रथम बार ही कार्य दिया गया है एवं यह कम्पनी ब्लैक लिस्ट नहीं है और इस मामले में कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है।