वीसीआर भरने में अनियमिता की शिकायत मिलने पर करायी जायेगी जांच-ऊर्जा मंत्री

वीसीआर भरने में अनियमिता की शिकायत मिलने पर करायी जायेगी जांच-ऊर्जा मंत्री
 ऊर्जा मंत्री श्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि किसानों के विद्युत कनेक्शनों पर वीसीआर भरने में अनियमितता नहीं होने दी जायेगी। फिर भी किसानों के साथ किसी प्रकार का अन्याय हुआ है और कोई शिकायत प्राप्त होती है तो जांच करायी जायेगी।
उन्होंने प्रश्नकाल में विधायक श्री हीराराम के पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 साल में सिर्फ 4 कृषि कनेक्शन पर वीसीआर भरी गयी। इनसे 3 लाख 8 हजार की वसूली की गयी है।
इससे पहले उन्होंने विधायक श्री हीराराम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा व अन्य क्षेत्रों में विद्युत निगम के विभिन्न अधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सतर्कता जांच किये जाने हेतु अधिकृत है।
श्री कल्ला ने बताया कि सतर्कता जांच के दौरान किसी भी परिसर में मीटर से छेड़छाड़ करने व विद्युत चोरी पाये जाने पर साक्ष्य एकत्रित किये जाते है। इसके बाद विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 विद्युत चोरी एवं धारा 138 अनुज्ञप्तिधारी के मीटरों या संकर्मो से छेडछाड़ के तहत वीसीआर भरी जाती है।
उन्होंने बताया कि मौके पर पकड़ी गयी विद्युत चोरी के तरीकों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए, विद्युत चोरी में पाये गये सम्बद्ध भार की गणना कर, उसका उपकरणवार विवरण वीसीआर में इन्द्राज किया जाता है। मौके पर जब्तशुदा सामान, उपकरण की फर्द जब्ती तैयार कर, दोषी व्यक्ति का विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिया जाता है।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बिलाडा़ में उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार ही विजीलेंस टीम द्वारा कार्यवाही की गयी है। गैर कानूनी ढंग से किसानों व अन्य उपभोक्ताओं को परेशान करने का कोई भी प्रकरण वर्तमान में संज्ञान में नहीं आया है।