जिला,उपखण्ड एवं ग्राम पंचायत कलस्टर स्तर पर होगी जन सुनवाई

जिला,उपखण्ड एवं ग्राम पंचायत कलस्टर स्तर पर होगी जन सुनवाई
    जयपुर, 18 मार्च। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने जिला स्तर, उपखण्ड स्तर एवं ग्राम पंचायत कलस्टर स्तर पर जन सुनवाई आयोजित करने के निर्देश दिये हैं।

    आदेश के अनुसार महिने के प्रथम शुक्रवार को जिला कलेक्टर स्तर पर जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा।
    जिला स्तरीय जन सुनवाई में सांसद,विधायक जिला प्रमुख एवं अन्य जन प्रतिनिधिगण के साथ ही पुलिस अधीक्षक जिला स्तरीय अधिकारीगण, संबंंधित आयुक्त नगर परिषद एवं नगर निगम, सचिव नगर विकास न्यास आदि भाग लेंगे। इसी प्रकार उपखण्ड स्तरीय जन सुनवाई महिने के अन्तिम शुक्रवार को होगी।
उपखण्ड स्तरीय जन सुनवाई में विधायक, प्रधान पंचायत समिति, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्ति्रकी, विद्युत वितरण निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि सहित अन्य उपखण्ड स्तरीय अधिकारीगण भाग लेंगे।
महिने के द्वितीय गुरूवार एवं तृतीय गुरूवार को उपखण्ड अधिकारी के स्तर पर ग्राम पंचायत समूह एवं कलस्टर्स स्तरीय जनसुनवाई का अयोजन किया जायेगा।
उपखण्ड अधिकारी तथा उपखण्ड के विकास अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से विचार विमर्श कर क्षेत्र की 10-10 पंचायतो के क्लस्टर्स बनाये जाएंगे।
महिने के द्वितीय गुरूवार को उपखण्ड के प्रथम कलस्टर तथा तृतीय गुरूवार को द्वितीय कलस्टर में जनसुनवाई का आयोजन किया जायेगा। इसी प्रकार अगले माह के द्वितीय गुरूवार को तृतीय कलस्टर तथा तृतीय गुरूवार को चतुर्थ या प्रथम (जैसी भी स्थिति हो) कलक्टर में जनसुनवाई का आयोजन किया जायेगा।
जनसुनवाई बैठक में क्षेत्र के विधायक, प्रधान पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उपखंड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, उपखण्ड के विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक अभिंयता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि के अधिकारियों के अतिरिक्त कलक्टर से संबंधित समस्त विभागों के उपखण्ड स्तरीय अधिकारी, संंबंधित कलस्टर्स की ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार विशेष रूप से आमंत्रित संबंधित उपखण्ड के अन्य अधिकारी एवं कार्मिक भी भाग लेंगे।
पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, सफाई, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सड़क आदि से जुड़ी समस्याओं को जनसुनवाई में प्राथमिकता दी जायेगी। अन्य विभागों से जुडे प्रकरणों की सुनवाई इनके बाद की जावे। जनसमस्याओं की सुनवाई तथा समाधान की प्रक्रिया मे जन भावनाओं का समुचित सम्मान किया जाएगा।
निर्धारित दिवस को अवकाश होने पर जनसुनवाई अगले कार्य दिवस में आयोजित की जाएगी।
कोविड-19 के मद्देनजर जनसुनवाई की बैठकों में आमजन को व्यक्तिगत स्वच्छता, हाथों को साबुन से बार-बार धोने मास्क का प्रयोग करना, सामाजिक दूरी, सैनेटाईजर का उपयोग, खांसी जुकाम, बुखार सांस लेने में तकलीफ आदि से ग्रसित होने पर चिकित्सकीय परामर्श लेना इत्यादि की जानकारी देने तथा जनसुनवाई में भाग लेने वाले जन प्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी अन्य उपस्थित लोगों की बैठक में सोश्यल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।