अतिक्रमण की होगी निष्पक्ष जांच -राजस्व मंत्री

नीमराना फोर्ट के नजदीक हो रहे अतिक्रमण की होगी निष्पक्ष जांच
-राजस्व मंत्री
जयपुर, 18 मार्च। राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने गुरूवार को विधानसभा में विश्वास दिलाया कि विधानसभा क्षेत्र बहरोड में नीमराना फोर्ट के नजदीक हो रहे अवैध अतिक्रमण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि उक्त जमीन यदि वन विभाग की है तो वन विभाग को और बीडा की है तो बीडा को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये जायेंगे।
राजस्व मंत्री शून्यकाल में विधायक श्री बलजीत यादव द्वारा इस संबंध में रखे गये ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव पर अपना जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन में यह भी स्पष्ट किया कि उक्त जमीन राजस्व विभाग की नहीं है, बल्कि यह जमीन वन विभाग अथवा बीडा की है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद विभाग ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वन विभाग व बीडा को अतिक्रमण हठाने के निर्देश दिये है।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख कहीं भी नहीं किया कि उक्त जमीन पूर्व में किसके नाम दर्ज थी। फिर भी सदस्य द्वारा इस जमीन को पूर्व में जंगलात की होना बताया है तो इसकी जांच की जायेगी और नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि इसमें कोई अनदेखी नहीं की जायेगी तथा बिना किसी के प्रभाव के निष्पक्ष जांच की जायेगी।
राजस्व मंत्री ने बताया कि वर्तमान में यह जमीन मैसर्स दिल्ली वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड के नाम दर्ज है। उन्होंने कहा कि यह जमीन पहले किससे खरीदी गई, इसका उल्लेख भी प्रस्ताव में नहीं है फिर भी इसकी जांच करवाकर सत्य सामने लाया जायेगा। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि यदि जमीन पहले वन विभाग के नाम दर्ज है और किसी व्यक्ति ने इसे लेकर मैसर्स दिल्ली वेयर हाउस प्राईवेट लिमिटेड को बेचा है तो इसकी भी जांच की जायेगी।
श्री चौधरी ने यह भी आश्वस्त किया कि जो इस क्षेत्र में रोप वे बना हुआ है यदि वह वन विभाग की जमीन पर है तो वन विभाग को अतिक्रमण हठाने के लिए लिखा जायेगा और यदि भूमि बीडा की है तो अतिक्रमण हठाने के लिए बीडा को लिखा जायेगा।
इससे पहले राजस्व मंत्री ने इस संबंध में अपने लिखित जवाब में बताया कि जिला कलक्टर अलवर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उपखण्ड अधिकारी नीमराना ने पत्र क्रमांक वि.प्र./2021/205 दिनांक 23 फरवरी 2021 से अवगत कराया है कि नीमराना फोर्ट की पैमाईश बाबत् तहसीलदार नीमराना की उपस्थिति में गठित राजस्व टीम के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम नीमराना की जमाबंदी सम्वत 2073-76 में खसरा नं. 505/593 रकबा 4.75 है. मै. दिल्ली वेयर हाउस प्रा. लि. खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त  किले  के दिशा दक्षिण व पश्चिम में सघन आबादी क्षेत्र बसा हुआ है एवं तरफ पूर्व में खसरा नं. 504 व तरफ उत्तर में खसरा नं. 505 गैर मुमकिन पहाड़ है जो महकमा जंगलात के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त दोनों खसरा नं. 504 एवं 505 में रोप वे बना कर मै. दिल्ली वेयर हाउस प्रा.लि. नई दिल्ली द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है।
उन्होंने बताया कि ख.नं. 268 रकबा 1.50 है. किस्म बंजड जो बीडा भिवाड़ी के नाम से दर्ज रिकार्ड है पर भी मै. दिल्ली वेयर हाउस प्रा.लि. नई दिल्ली द्वारा चार दीवारी निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है।
श्री चौधरी ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा) भिवाडी एवं उप वन संरक्षक अलवर जिला कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व/21 दिनांक 23 फरवरी 2021 एवं पत्र क्रमांक दिनांक 23 फरवरी 2021 से तहसीलदार नीमराना को प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा गया है।