मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पंजीकरण अभियान 10 अप्रेल बढाकर किया 30 अप्रेल तक

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पंजीकरण अभियान 10 अप्रेल बढाकर किया 30 अप्रेल तक
दौसा,08 अप्रेल। मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेन्सी अरूणा राजोरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पंजीकरण अभियान में 7 अप्रेल को मुख्यमंत्री द्वारा वीसी के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्देश दिये है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र परिवारों के पंजीकरण हेतु 1 अप्रेल 2021 से ग्राम पंचायतवार एवं शहरी क्षेत्रों में वार्डवार विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित किये जा रहे है। उन्होंने बताया की पंजीकरण शिविरों की अवधि 10 अप्रेल से बढाकर 30 अप्रेल 2021 करदी गई है।
उन्होंने बताया कि पंजीकरण हेतु ई-मित्र द्वारा केाई शुल्क नहीं लिया जायेगा। पंजीकरण, प्रिंटिंग आदि शुल्क राज्य सरकार द्वारा ई-मित्र को दिया जायेगा। पंजीकरण शिविर अब ग्राम पंचायत मुख्यालय के साथ- साथ समस्त गांव में स्थित किसी राजकीय भवन में आयोजित किये जायेगें। शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड में आवश्यकतानुसार एक या अधिक शिविर लगाये जायेंगें। शिविर हेतु जिला कलक्टर द्वारा शिविर कार्यक्रम जारी किया जायेगा एंव इसका पर्याप्त प्रचार- प्रसार किया जायेगा। प्रत्येक शिविर से पूर्व प्री- कैम्प का आयोजन किया जाये जिसमें ग्राम स्तर पर कार्यरत बीएलओ, ग्राम विकास अधिकारी, आशा, आंगनवाडी कार्यकर्ता, कृषि पर्यवेक्षक आदि को संभावित लाभार्थियों की सूची प्रदत्त की जायेगी जो शिविर हेतु लाभार्थियों की सूची प्रदत्त की जायेगी जो शिविर हेतु लाभार्थियों को मोबिलाइज करेंगे। शिविर से जुडे हुए समस्त कार्मिकों एवं अधिकारियों का योजना के प्रावधानों एवं पंजीकरण का आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।
उन्होंने बताया कि संविदाकार्मिकों के पंजीकरण हेतु सम्बिन्धत विभागीय नोडल अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकरी को दायित्व दिया जाये। आवश्यक होने पर कार्यालय परिसर में ई-मित्र के माध्यम से शिविर का आयोजन किया जा सकेगा। पंजीकरण अभियान हेतु समस्त जनप्रतिनिधियों यथा सरपंच, पार्षद, प्रमुख, प्रधान, अध्यक्ष नगरीय निकाय आदि की भागीदारी सुनिश्चित की जावें। पंजीकरण अभियान एवं योजना के लाभों के बारे में प्रतिदिन प्रेस -नोट के माध्यम से लोगों को अवगत कराया जावें। जनआधार पोर्टल से प्राप्त डेटाबेस के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं एसईसीसी के पात्र परिवारों के अतिरिक्त लघु एवं सीमान्त कृषकों, संवदिाकार्मिकों एवं अन्य परिवारों जो प्रीमियम का 50 प्रतिशत भुगतान कर योजना में सम्मिलित हो सकता हैं। वे परिवार जिनको वर्तमान में राज्य , केन्द्र सरकार द्वारा मेडिक्लेम, मेडिकल अटेन्डेंस नियमाें के अन्तर्गत लाभ नही मिल रहा है का पंजीकरण किया जाना हैं। मोबिलाइजेशन में सुविधा के लिए इन परिवारों का डेटा शिविर प्रभारियों को उपलब्ध करवाया जाये।