21 प्रकार की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनो को मिलेगा पेंशन योजना का लाभ

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21 प्रकार की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनो को मिलेगा पेंशन योजना का लाभजयपुर, 13 अक्टूबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य में राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन योजना के अंतर्गत 21 प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी को राज्य में विशेष योग्यजन मानकर सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 में संशोधन करते हुए सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनो को  पेंशन योजना के लाभ दिए जाने के आदेश जारी किये हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि इस से पूर्व निःशक्त जन अधिनियम 1995 के अंतर्गत वर्णित 7 प्रकार की श्रेणी के विशेष योग्यजन सहित 3 फ़ीट 6 इंच ऊंचाई वाले बौनेपन वाले विशेष योग्यजनों को ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ देय था।उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम- 2016 के प्रभावी होने के कारण 21 प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी को राज्य में विशेष योग्यजन मानकर सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को  पेंशन योजना के लाभ मिल सकेंगे।