पंचायत चुनाव 2021- अलवर व धौलपुर जिले में दूसरे चरण के लिए मतदान कल 8 पंचायत समितियों के 172 वार्डों एवं उनसे संबंधित जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होगा मतदान

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पंचायत चुनाव 2021-अलवर व धौलपुर जिले में दूसरे चरण के लिए मतदान कल8 पंचायत समितियों के 172 वार्डों एवं उनसे संबंधित जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होगा मतदानजयपुर, 22 अक्टूबर। प्रदेश के अलवर और धौलपुर जिलों में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए दूसरे चरण का मतदान 23 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। आयुक्त श्री पीएस मेहरा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और कोरोना संबंधी सभी दिशा-निर्देशों के साथ सुरक्षित मतदान करवाने की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। उन्होंने सभी मतदाताओं से कोविड के दिशा-निर्देशों की पालना के साथ बिना किसी प्रलोभन, लालच एवं दबाव के भयमुक्त मतदान करने की अपील की है।  राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त श्री पीएस मेहरा ने बताया कि दूसरे चरण में दोनों जिलों को मिलाकर कुल 9 लाख 73 हजार 4 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसमें से 5 लाख 22 हजार 743 पुरुष, 4 लाख 50 लाख 257 महिलाएं व 4 अन्य मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि इन चुनावों के लिए 1312 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। दूसरे चरण में 8 पंचायत समितियों के 172 वार्डों एवं उनसे संबंधित जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। उन्होंने बताया कि पंचायत समितियों सदस्यों के लिए 661 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे।श्री मेहरा ने बताया कि अलवर और धौलपुर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 3 चरणों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। तीसरे चरण के लिए 26 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा, जबकि सभी चरणों के चुनाव के बाद 29 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी। श्री मेहरा ने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे घर से मास्क लगाकर मतदान के लिए जाएं। मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को सेनेटाइज करें और मतदान के समय पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर या उचित दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने मतदाता, उम्मीदवार या उनके समर्थकों से मतदान केंद्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े नहीं रहने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। इनके अभाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमत 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं। —–