मिठाई के साथ डिब्बा तोलने पर प्रदेश में लगातार की जा रही है कार्यवाही

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मिठाई के साथ डिब्बा तोलने पर प्रदेश में लगातार की जा रही है कार्यवाहीजयपुर, 31 अक्टूबर। प्रदेश में दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद, मिठाई के वजन के साथ डिब्बा तोलने, बांटो मापों के सत्यापन और मुद्रांकन या पैकेज नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन करने के विरुद्ध उपभोक्ता मामले  विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। 30 अक्टूबर को विभाग के अधिकारियों द्वारा पूरे प्रदेश में 127 निरीक्षण किए गए और अनियमितताएं पाए जाने पर 29 प्रकरण दर्ज किए गए। जिनमें से 28 प्रकरणों पर शमन स्वरूप ₹78000 की राशि राजकोष में जमा करवाई गई। 1 प्रकरण में आगे की कार्यवाही की जा रही है। पिछले 3 दिनों में विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में 371 निरीक्षण किए गए और 90 प्रकरण दर्ज किए गए। ₹186000 शमन शुल्क के रूप में राजकोष में जमा करवाए गए। यह प्रवर्तन अभियान निरंतर जारी रहेगा।खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त खाद्य आयुक्त श्री अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि शासन सचिव के निर्देशानुसार दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर विभाग द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009, विधिक माप विज्ञान डिब्बाबंद वस्तुएं नियम 2011 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान प्रबंधन नियम 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत पूरे प्रदेश में यह कार्यवाइयां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर विभाग के कंट्रोल रूम के फोन नंबर 0141-2209745 पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही  उपभोक्ता द्वारा हेल्पलाइन नंबर 180 0180 6030 एवं ईमेल आईडी [email protected] पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।