खाद्य पदार्थों के साथ डिब्बा तोलने और विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन पर 33 प्रकरण दर्ज कर एक लाख 26 हजार रुपये राजकोष में जमा

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खाद्य पदार्थों के साथ डिब्बा तोलने और विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन पर33 प्रकरण दर्ज कर एक लाख 26 हजार रुपये राजकोष में जमाजयपुर, एक नवम्बर। उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से दीपावली के त्योहार पर मिठाई , सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादी के साथ डिब्बा तोलने और बांटों-मापों का सत्यापन-मुद्रांकन तथा पैकेज नियमों के  प्रावधानों के उल्लंघन के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करते हुए सम्पूर्ण प्रदेश में 98 निरीक्षण किए गए जिसके तहत 33 प्रकरण दर्ज किए गए जिसमें से 32 प्रकरणों पर एक लाख 26 हजार रुपये की राशि राजकोष में जमा करवाई गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि सम्पूर्ण प्रदेश में विधिक माप विज्ञान अधिकारी बाजार में निरंतर पेट्रोलिंग कर कार्यवाही कर रहे हैं। इस संबंध में सभी विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 व विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम 2011 के अंतर्गत निर्धारित दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ दीपावली के त्यौहार के मध्यनजर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद व अन्य पैकेज वस्तुओं से संबंधित फर्मों पर 3 नवम्बर तक प्रतिदिन प्रातः 09ः30 बजे से सायं 06ः00 बजे तक बाजार में निरंतर पेट्रोलिंग कर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को राज्यभर में 98 निरीक्षण किए गए जिसके तहत पाई गई अनियमितताओं के अन्र्तगत 33 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें से 32 प्रकरणों पर शमन स्वरूप एक लाख 26 हजार रुपये की राशि राजकोष में जमा करवाई गई। शेष 01 प्रकरण पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। श्री जैन ने बताया इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही की प्रतिदिन सूचना मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अवगत कराने और जांच कार्यवाही में संबंधित क्षेत्र के प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षक की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता विभाग के कंट्रोल रूम के फोन नंबर 2209745 के अतिरिक्त उपभोक्ता हेल्प लाइन नंबर 18001806030 एवं ई-मेल आईडी [email protected] पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। —–