लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम’ और ‘सुनवाई का अधिकार अधिनियम’ की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन करने के निर्देश

लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम’ और ‘सुनवाई का अधिकार अधिनियम’ की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन करने के निर्देश
-मुख्य सचिव ने जिला कलक्टर्स के साथ लोक सेवाएं प्रदान करने
और शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की
जयपुर, 11 जनवरी। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने आमजन को समय पर बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए ‘लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम’ और ‘सुनवाई का अधिकार अधिनियम’ के तहत आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने, अपील व्यवस्था को मजबूत करने और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित के निर्देश दिए है।
श्री आर्य सोमवार को यहां शासन सचिवालय में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त जिला कलक्टर्स के साथ लोक सेवाएं प्रदान करने और शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा कर रहे थे।
श्री आर्य ने कहा कि राज्य सरकार हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सम्पर्क पोर्टल, विजिलेंस कमेटी सहित विभिन्न कानून बनाकर व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ कार्य कर ज्यादा गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को समय पर बेहतर सेवाएं मिल सके। उन्होंने लंबित प्रकरणों का तुरंत निस्तारण करने तथा हर प्रकरण को निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारित करने के निर्देश भी दिये।
मुख्य सचिव ने प्रशासनिक सुधार विभाग को सम्पर्क पोर्टल की तर्ज पर ‘लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम’और ‘सुनवाई का अधिकार अधिनियम’ की आवेदन प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने के लिए तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि प्रभावी मॉनिटरिंग कर लोगों को गुणवात्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने जिला कलक्टर्स को चुनिंदा लोगों से व्यक्तिगत चर्चा कर निस्तारित प्रकरणों को क्रॉस चेक करने के निर्देश भी दिए।
श्री आर्य ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर पंजीकृत शिकायतों एवं लम्बित प्रकरणों की जिलेवार समीक्षा कर निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि अधीनस्थ कार्यालयों में भी ज्यादा प्रभावी सुनवाई हो ताकि लोगों को पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। उन्होंने पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए आमजन से जुड़े प्रमुख विभागों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
इस दौरान प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अश्विनी भगत ने बताया कि ‘लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम’ के अन्तर्गत 99.87 फीसदी प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर विभाग के सहायक निदेशक एवं अन्य अधिकारियों की समिति निस्तारित प्रकरणों का पुनः सत्यापन करती है, ताकि निस्तारण पूरी गुणवत्ता के साथ हो सके। श्री भगत ने बताया कि सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों में से 97.60 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि निस्तारित प्रकरणों की कुछ मानकों के साथ जिलेवार संतुष्टि रैंकिंग शुरू की गई है।
बैठक में लोक सेवाएं विभाग के निदेशक श्री एच एल अटल सहित सभी जिलों के जिला कलक्टर भी वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।