सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की बीमा पॉलिसियों की भुगतान कार्यवाही आरम्भ

सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की बीमा पॉलिसियों की भुगतान कार्यवाही आरम्भ
परिपक्वता दावों की भुगतान प्रक्रिया पेपरलेस क्लेम फार्म की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की अनिवार्यता समाप्त
जयपुर, 5 फरवरी। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जयपुर स्थित कार्यालयों (जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, सचिवालय) में वित्तीय वर्ष 2021-22 में सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 3000 कार्मिकों की बीमा पॉलिसियों के भुगतान जारी करने की कार्यवाही प्रारम्भ हो गई है। इन कार्मिकों की राज्य बीमा पॉलिसी एक अप्रेल को परिपक्व हो रही हैं । परिपक्वता दावों की भुगतान प्रक्रिया को पेपरलेस बनाने के उद्देश्य से वित्त विभाग द्वारा क्लेम फार्म की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके लिए क्लेम फार्म पूर्ति कर वापस जमा कराने के लिए सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों के माध्यम से उपलब्ध कराये जा चुके हैं । कार्मिकों को एसएमएस के द्वारा भी यह सूचना प्रेषित की जा चुकी है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की अतिनिक्त निदेशक संतोष अमिताभ ने बताया कि अब एस. आई.पी.एफ. पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने के बाद क्लेम फार्म के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों को स्केन कर पोर्टल पर अपलोड करने के पश्चात् उनकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं हैं । जिन्होंने दावा प्रपत्र की हार्ड कॉपी तैयार कर ली है वे विभाग को अविलम्ब दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा भी 27 जनवरी को सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को दावा प्रपत्र पूर्ति करने एवं विकल्प प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गये हैं।
सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने अधीनस्थ उन कर्मचारियों की जिनकी राज्य बीमा पॉलिसी परिपक्व हो रही हैं, उनके स्वत्व प्रपत्र आन-लाईन पूर्ति कर 28 फरवरी तक स्वत्व प्रपत्र मय रेकार्ड बुक, मूल बीमा पॉलिसी एवं पदस्थापन विवरण सहित सम्बन्धित जिला कार्यालयों को भिजवाना सुनिश्चित करें, जिससे इन पॉलिसियों के भुगतान की कार्यवाही की जा सके।