वीसीआर की शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया पर हुआ विचार विमर्श

ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित
वीसीआर की शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया पर हुआ विचार विमर्श
जयपुर, 08 फरवरी। विद्युत निगमों की वीसीआर से संबंधित कार्यवाही एवं सर्तकता जांच प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया के संबंध में ऊर्जा मंत्री डॅा0 बी.डी.कल्ला की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक सोमवार को विद्युत भवन में आयोजित हुई।
बैठक में ऊर्जा मंत्री डॅा0 बी.डी.कल्ला ने बताया कि वर्तमान में वीसीआर के विवादित प्रकरणों की सुनवाई के लिए तीन राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समितियां बन गई है। जिसमें कोई भी उपभोक्ता जो विद्युत चोरी के मामलों में किये गये राजस्व निर्धारण की राशि से सहमत नही है वे नोटिस जारी होने की तिथि से 30 दिन तक सिविल लाइबिलिटी राशि का 10 प्रतिशत अथवा 5 लाख, जो भी कम हो व सम्पूर्ण प्रसमन राशि निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ सहायक अभियंता कार्यालय मेें जमा करवाकर राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा एवं उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा द्वारा वीसीआर की शिकायतों पर कार्यवाही एवं उनके निस्तारण की प्रकिया के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिये। श्री डोटासरा ने सुझाव देते हुए कहा कि वीसीआर कि प्रक्रिया में पारदर्शिता हो एवं इसका सरलीकरण करतें हुए नियमों के तहत इसके समाधान के लिए सिस्टम में कुछ कमियां हो तो उसे दूर किया जाये। उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने सुझाव देते हुए कहा कि उपभोक्ताओ को मौका देने के साथ ही नोटिस जारी कर सुनवाई का मौका दिया जाये तथा सौभाग्य योजना के लंबित कनेक्शनों को तुरंत जारी करवाया जाये।
बैठक में प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा एवं अध्यक्ष डिस्कॉम्स श्री दिनेश कुमार, जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री नवीन अरोड़ा, अजमेर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री वी.एस. भाटी, जोधपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री अविनाश सिंघवी सहित विद्युत निगमों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
आरम्भ में प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा एवं अध्यक्ष डिस्कॉम्स श्री दिनेश कुमार द्वारा प्रजेन्टेशन के जरिए वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक विजिलेंस चेकिंग, श्रेणीवार बिजली चोरी एवं चोरी के प्रकरणों मेें हुई राजस्व वसूली का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया।
बैठक में निर्णय किया गया कि 27 जनवरी, 2021 से पूर्व के वीसीआर प्रकरणों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता को 10 मार्च, 2021 तक सुनवाई के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। बैठक में वीसीआर से संबंधित शिकायतों के समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही वजिलेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं सर्तकता जांच प्रतिवेदन के दुरूपयोग को रोकने के लिए भी चर्चा की गई एवं कनेक्शन के लंबित आवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता से करने के निर्देश भी दिये गये।