Bharatpur : जान लेवा हमले के एक मामले में 5 साल की सजा ….

Bharatpur : जान लेवा हमले के एक मामले में 5 साल की सजा ….

भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर में अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या 2 की अदालत ने जान लेवा हमले के एक मामले में 5 साल की सजा के साथ आरोपी को 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सरकार की तरफ से मामले में पैरवी करने बाले अपर लोक अभियोजक भगत सिंह सूरोता ने बताया कि परिवादी यशपाल ने 22 जुलाई 2018 को थाना कुम्हेर में अपने भाई भूप सिंह पर आरोपी ओमप्रकाश उर्फ बिहारी पुत्र राजपाल निवासी मीना भटावाली द्वारा बांक से हमला करने का मामला पुलिस थाना कुम्हेर में दर्ज करवाया था जिसमे भूपसिंह के सिर व शरीर पर आई गम्भीर किस्म की 6 चोट का उल्लेख किया गया था। बताया गया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रकरण में कुल 13 गवाह के बयानों के पश्चात आरोपी ओमप्रकाश उर्फ बिहारी को सजा सुनाई गई।