भरतपुर। राजस्थान में भरतपुर के अटलबन्ध क्षेत्र में पिछले दिनों मार्निंग वॉक करके घर लौट रही एक महिला शिक्षक के साथ अश्लील हरकत कर उसकी इज्जत पर हाथ डालने बाले अजय सोनी के जमानत के प्रार्थना पत्र को अदालत ने दूसरी बार भी कर दिया खारिज। भरतपुर के न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) के विद्वान न्यायाधीश अशोक कुमार टाक ने आरोपी के दूसरे जमानत प्रार्थना पत्र को कर दिया खारिज।