एम.आर.पी. से ज्यादा रेट पर सामग्री बेची तो होगी सख्त कार्यवाही-जिला कलक्टर दौसा

एम.आर.पी. से ज्यादा रेट पर सामग्री बेची तो होगी सख्त कार्यवाही-जिला कलक्टर
दौसा,20 अप्रेल। जिला कलक्टर पीयुष समारिया ने बताया कि जिले में से अधिक रेट पर सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
जिला कलक्टर ने जारी दिशा निर्देशों में कहां कि वर्तमान में जिला कफ्र्यू प्रभावी है। कोरोना के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मध्यनजर बहुत लोग अधिक मात्रा में सामग्री खरीद रहे है। ऎसे में बहुत से दुकानदार नियमों का उल्लंघन करते हुए उपभोक्ताओं से वस्तु की अंकित मूल्य से अधिक राशी वसूल कर सकते है और एक्सपायर्ड डेट की सामग्री का विक्रय भी कर सकते है। उन्होने बताया कि कई बार तनाव के चलते उपभोक्ता से अधिक मूल्य देने को तैयार हो जाता है। उपभोक्ताओं द्वारा कोरोना काल में की जा रही खरीददारी के दौरान दुकानदारों को सही सामग्री उचित दर पर ही प्राप्त होनी चाहियें। जिला कलक्टर ने निर्देश प्रदान किये है कि यदि कोई दुकानदार से अधिक दर से सामग्री विक्रय करता है अथवा सामयावधि पार (एक्सपायर्ड) सामग्री विक्रय करता है तो उसके विरूद्व सख्त कार्यवाही की जावेगी।
जिला कलक्टर पीयुष समारिया ने बताया कि जिले में वर्तमान में कोविड-19 की द्वितीय लहर की रोथमाम हेतु लाकडाउन/ कफ्र्यू के दौरान किसी दुकानदार द्वारा उपभोक्ता को से अधिक मूल्य पर सामग्री विक्रय की जा रही है तो उसकी शिकायत उपभोक्ता हैल्पलाईनटोल फ्री नम्बर 18001806030 एवं विधिक माप विज्ञान अधिकारी शिवम चैधरी मोबाईल नम्बर- 9950068036 पर एवं व्हाट्सएप नम्बर 9511515354 पर दर्ज करवाई जा सकती है। इसके अलावा जिला रसद कार्यालय, दौसा के मोबाईल नम्बर-8562808639 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
जिला रसद अधकिारी हतिेश कुमार मीना ने बताया कि इस संबंध में सभी प्रर्वतन अधकिारयिों व प्रर्वतन निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत पर तत्काल कार्यवाही की जानी सुनश्चिति करें।