100 मीटर की माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित दौसा

कोविड -19 महामारी के संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने हेतु
सोमनाथ नगर , पुलिस लाईन में संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान से
100 मीटर की माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित
दौसा, 20 अप्रैल। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट पीयुष समारिया ने बताया कि कोरोना के संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र द्वारा महामारी घोषित किया गया है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमण की परिस्थितियों के मद्देनजर धारा -144 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश भी प्रभावी है।
जिला मजिस्टे्रट ने बताया कि उपखण्ड मजिस्टे्रट दौसा द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नगर परिषद दौसा स्थित सोमनाथ नगर मेे कुल 04 व्यक्ति एवं उपखण्ड मुख्यालय दौसा स्थित पुलिस लाईन दौसा में 08 व्यक्ति कोरोना वायरस से पोजिटिव होना पाये गये हैं।
उन्होंने बताया कि ऎसी स्थिति में उपरोक्त क्षेत्रों में नोवल कोरोना वायरस कोविड -19 के अत्यधिक संक्रमण फैल जाने की सम्भावना होने से उक्त क्षेत्रों के आस- पास के नागरिकों के स्वास्थ्य मानव जीवन एवं लोक शांति का खतरा उत्पन्न हो सकता है। शासन सचिव ग्रह ग्रूप -9 विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के द्वारा जारी गाईडलाईन्स के अनुपालना में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट पीयुष समारिया ने उक्त क्षेत्र में संक्रमितों के मकान से लक्ष्मी मिष्ठान से सोमनाथ मंदिर तक तथा गजेन्द्र सिंह चौधरी के क्वाटर व पप्पी सिंह के क्वाटर से कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान से 100 मीटर की परिधि क्षेत्र में माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर तत्काल प्रभाव से आदेश दिये है कि ग्रह विभाग राजस्थान सरकार 31 मार्च 2021 एवं 04 अप्रेल 2021 के द्वारा जारी गाईडलाईन्स की पालना सुनिश्चित की जावे। कोविड -19 रोगियों को उपचार सुविधा स्थलों पर उनके घर में होम आईसोलेशन गाईडलाईन की पालना की शर्ते पर तुरन्त आईसोलेट किया जावेंगा।
उन्होंने चिकित्सा विभाग को निर्देश दिये है कि हर दिन सभी सकारात्मक मामलों की सूची पता एवं मोबाईल विवरण के साथ संबंधित थानाधिकारी के साथ बीट कांस्टेबल द्वारा निगरानी प्रयोजन हेतु साझा करेंगे। बीट कांस्टेबल सकारात्मक मामलों की निगरानी के लिए राज कोविड त्ंर ब्चअवकवउवि डाउनलोड करेगा । वह यह सुनिश्चित करेगे कि मरीज घर पर ही रहता है और तीन दिन में कमसे कम एक बार रोगी के मोबाईल फोन पर त्ंर ब्चअवकवउवि ऎप भी डाउनलोड करेगा। समुदायो में कोविड -19 से बचने के लिये उचित व्यवहार सम्बनधी जागरूकता पैदा की जावें। निर्धारित कंटेनमेंट उपायों की सयती से पालना करवाये जाने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला पुलिस और पंचायतीराज के अधिकारियों की होगीं एवं जिला मजिस्टे्रट केा इस हेतु अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।
जिला मजिस्टे्रट ने उपरोक्त क्षेत्रों के सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नही करने के निर्देश दिये है कि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नही है। एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण की जानकारी हेतु उपरोक्त क्षेत्र के दायरें के सम्पूर्ण संदर्भित क्षेत्र के मुख्य-मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसारण यन्त्रों एवं के माध्यम से प्रचार – प्रसार कर नागरिकों को सुचित किया जावे। यह आदेश 19 अप्रेल सांय 4 बजे से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।