कोरोना में महानरेगा एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्य होंगे पुनः शुरू – दौसा

कोरोना में महानरेगा एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्य होंगे पुनः शुरू
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी गाईड लाईन्स के साथ
कोरोना गाईड लाईन की पालना सुनिश्चित करावें
जयपुर/दौसा, 25 मई। मुख्यमंतर््ी श्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के कायोर्ं को पुनः प्रारम्भ करने के निर्देश जारी कर दिये गये है। जिसमें सामुदायिक विकास के कायोर्ं को भी तुरन्त प्रभाव से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से कायोर्ं हेतु जारी की गई गाईड लाइन की पालना करवाने के निर्देश दिये गये है। नई गाईडलाईंस के अनुसार औजारों के साथ खाद्य सामग्री व अन्य सामग्री का उपयोग न करने की भी सलाह दी गई है।
ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव के. के. पाठक ने समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं जिला कलक्टर को इस संबंध में लिये गये निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी के कायोर्ं को 17 मई से पुनः प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया था। साथ ही सामुदायिक विकास के कायोर्ं को भी तुरन्त प्रभाव से प्रारम्भ करने के निर्देश जारी किये गये। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत लाभ के कायोर्ं की वर्तमान संख्या को भी यथासंभव अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जाना है, ताकि अधिकाधिक श्रमिकों का नियोजन हो सके। यह प्रयास किया जाए, कि लाभार्थी के स्वयं के परिवार सहित उस कार्य पर अधिकतम 10 श्रमिक नियोजित हों।
उन्होंने बताया कि सामुदायिक कायोर्ं पर भी व्यक्तिगत कायोर्ं के समान 10 श्रमिकों को ही नियोजित किया जाएगा। से कार्यस्थल जहां पर सामुदायिक कार्य में एक कार्य पर 20 श्रमिक नियोजित किये जाने है, वहां उन्हें दो भागों में विभक्त कर दिया जाए ताकि दोनों का एक दूसरे से किसी प्रकार संपर्क न रहे। इन दोनों के मध्य कार्य, विश्राम या भोजन के समय भी किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं रहना चाहिए। नये सामुदायिक विकास के कायोर्ं के चयन की गति बढ़ानी होगी ताकि समय पर नये काम लिए जा सकें। इन कायोर्ं की संख्या इतनी अधिक हो कि जिले में अब तक नियोजित कुल श्रमिकों की संख्या की तुलना में अधिक श्रमिक ही नियोजित किये जा सकें। ताकि श्रमिकों को उनकी मांग के अनुसार कायोर्ं का आवंटन किया जा सके।
श्री के.के.पाठक ने कोविड-19 महामारी से सुरक्षा हेतु गृह विभाग द्वारा जारी प्रतिबन्ध लागू होने की स्थिति में माप एवं भुगतान के संबंध में निर्देश दिये है कि माप एवं भुगतान के संबंध में यदि कहीं बीमारी के कारण तकनीकी स्टाफ की अपरिहार्य कमी है तो मेट द्वारा पखवाड़े में श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य का माप मस्टररोल के पृष्ठभाग पर किया जाएगा जिसका सत्यापन, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा होगा। मेट नहीं होने की स्थिति में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ही माप किया जाकर, सत्यापन किया जाएगा। उक्त प्रकार से सत्यापित माप के अनुसार सम्बन्धित तकनीकी सहायक द्वारा एमबी में इन्द्राज किया जाकर भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जाए, ताकि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के अनुरुप भुगतान समय पर हो सके। कार्य के पूर्ण होने,अन्तिम भुगतान से पूर्व सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा पूर्ण माप का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बिन्दु संख्या 5(अ) अन्तर्गत माप संबंधी नवीन प्रक्रिया, केवल कोविड संक्रमण के व्यापक दौर के लिए है। माप में मेट-ग्राम विकास अधिकारी आधारित व्यवस्था सामान्यतः कच्चे कायोर्ं के लिए ही मान्य होगी अर्थात् यह तालाब मरम्मत,सुढ़ीकरण, पाल निर्माण, सड़क निर्माण में मिट्टी खुदाई कर मिट्टी की सड़क निर्माण कार्य, चारागाह विकास कार्य, पौधारोपण, मिट्टी का चौक डैम निर्माण, नहर डिसिल्टिंग, खाला सुढ़ीकरण एवं अपना खेत-अपना काम योजनान्तर्गत मेड़बन्दी, भूमि समतलीकरण, फार्म पौण्ड, मिट्टी के चौक डैम निर्माण आदि जैसे कायोर्ं के लिए ही लागू रहेगा। अन्य कार्यो का माप एवं मूल्यांकन पूर्व अनुसार दिये गये निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा। उन्होेंने बताया कि यह व्यवस्था 30 जून तक अपरिहार्य स्थिति में ही कार्यक्रम एवं विकास अधिकारी के आदेशानुसार ही उपयोग में ली जा सकेगी। मेट एवं ग्राम विकास अधिकारी सम्बन्धित तकनीकी सहायक, तकनीकी अधिकारी के मार्गदर्शन में ही माप की कार्यवाही करेंगे।
उन्होंने बताया कि लाईन विभाग यथा जल ग्रहण विकास, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग इत्यादि की भागीदारी बढाने हेतु स्वीत कायोर्ं पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित सीमा के अनुरुप ही श्रमिकों का नियोजन किया जावे, एवं यदि कार्य स्वीत नहीं हों तो कायोर्ं की स्वीतियां जारी करवाई जाकर श्रमिकों का नियोजन किये जाने की कार्यवाही की जावे। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रगतिरत समस्त कायोर्ं पर विभागीय निर्देशानुसार निरीक्षण पूर्ववत ही किये जावेंगे। श्री पाठक ने बताया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में विभागीय दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी। कोविड-19 की रोकथाम एवं संक्रमण न फैले इसके लिए अन्य योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों से कार्यस्थल पर प्रचार-प्रसार भी कराया जाए। कोविड महामारी से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं गृह विभाग द्वारा जारी कोविड उपयुक्त प्रोटोकल की पालना कार्य स्थल पर श्रमिकों के आगमन से लेकर कार्य स्थल से प्रस्थान तक (कार्य के दौरान, विश्राम काल, भोजन एवं उपस्थिति इत्यादि) पूर्ण रुप से सुनिश्चित की जाए। साथ ही कार्यस्थल पर साबुन, पानी, सैनेटाईजर आदि की समुचित व्यवस्था हो व हाथ अच्छी तरह से साबुन से धोने के बाद ही भोजन किया जाए।
आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा श्री अभिषेक भागोतिया ने कार्यस्थल पर मेट को पूर्व निर्देशों में आवन्टित कार्य के अतिरिक्त कोविड उपयुक्त व्यवहार का ध्यान रखने के संबंध में बताया कि श्रमिकों द्वारा ग्रुप में एक ही जगह कार्य न कर पृथक-पृथक कार्य न्यूनतम 2 गज की दूरी रखते हुए कराया जावे। यथासंभव एक श्रमिक का काम दूसरे से संपर्क में न रहे। श्रमिकों द्वारा एक दूसरे के कार्य औजारों (गेंती, फावड़ा, परात ईत्यादि) के साथ-साथ खाद्य सामग्री पर भी अनावश्यक रुप से हाथ न लगाए जावे अर्थात् एक दूसरे की सामग्री का उपयोग न करें। उन्होंने बताया कि लंच एवं विश्राम समय में भोजन सामूहिक रुप से एक साथ बैठ कर नहीं करें। इसमे स्थान संबंधी आवश्यक दूरी बरती जावे। कोई श्रमिक कोविड संभावित लक्षण युक्त हो, तो उसे कार्य पर न लगाया जाए। उसके निकट परिजनों को अन्य श्रमिकों से पर्याप्त दूरी रखते हुए कार्य दिया जाए। कार्य स्थल पर बिना मास्क पहने कार्य नहीं कराया जाए। कार्यस्थल पर साबुन, पानी व सैनेटाईजर की समुचित व्यवस्था हो व हाथ अच्छी तरह साबुन से धोने के बाद ही भोजन, पानी ग्रहण किया जावे। कार्यस्थल पर मेडिकल किट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो एवं मेट के पास ब्लक, ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों व कन्ट्रोल रुम के आवश्यक टेलीफोन नम्बर उपलब्ध होने चाहिए, ताकि वक्त जरुरत काम में आवे। विभागीय पूर्व निर्देशों के अनुसरण में टास्क पूरा करते ही श्रमिकों को एक-एक कर अपने निवास स्थान जाने हेतु कहा जाये। उन्हें कार्यस्थल पर अनावश्यक नहीं रोका जाए।