कार्य स्थलों पर सेनिटाइजेशन न कराने पर होगा 10 हजार रूपये का जुर्माना

कोरोना संक्रमण की रोकथाम की सख्ती से पालना जरूरी
कार्य स्थलों पर सेनिटाइजेशन न कराने पर होगा 10 हजार रूपये का जुर्माना
परिवहन सेवाओं के उपयोग के दौरान फेस मास्क न लगाने पर लगेगा 500 रूपये का जुर्माना
दौसा, 25 मई। गृह विभाग राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी अध्यादेश, 2020 के तहत कोरोना संक्रमण की रोकथाम की सख्ती से पालना करने के उद्देश्य से अधिसूचनाएं जारी की हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम की सख्ती से पालना जरूरी,कार्य स्थलों पर सेनिटाइजेशन न कराने पर होगा 10 हजार रूपये का जुर्माना व परिवहन सेवाओं के उपयोग के दौरान फेस मास्क न लगाने पर लगेगा 500 रूपये का जुर्माना जरूरी बताया गया है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट पीयुष समारिया ने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी कार्यस्थलों पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सेनिटाइजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना करनी होगी। ऎसा नही होने की स्थिति में 10 हजार रूपये का जुर्माना देना होगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमण से संबंधित समस्त सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालना कराने के लिए लगाये गए दण्ड प्रावधानों के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक तथा रीको के इकाई प्रमुख को प्राधिकृत किया गया है।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के फैलाव की रोकथाम के लिए प्रत्येक व्यक्ति लोक परिवहन सेवाओं यथा ओटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में मास्क या फेस कवर पहनाने जिसमें उसका नाक और मुंह समुचित रूप से ढका होगा। इसकी अवहेलना करने पर 500 रूपये का जुर्माना देय होगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी इसके लिए प्राधिकृत किए गये हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य में कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने पहले ही कड़े प्रावधानों एवं दण्डों को लागू किया हुआ है। सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क ना पहनने पर 1000 रूपये, दुकानदार द्वारा बिना फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहने ग्राहकों को सामान बेचने पर 500 रूपये, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 200 रूपये तथा शराब, पान, गुटका या तम्बाकू का सेवन करने पर 500 रूपए का जुर्माना देय है। कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी बनाकर नही रखता है तो इसके लिये 100 रूपये का जुर्मान देना होगा। इसके अतिरिक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिये बिना विवाह आयोजन करना अथवा उस समारोह में सामाजिक दूरी बनाने के लिए पाबंद न करने पर आयोजक को 5000 रूपये का जुर्माना तथा आयोजकों द्वारा विवाह विवाह से सम्बन्धित समारोह का आयोजन करने पर एक लाख रूपये का जुर्माना तय किया गया है। मैरिज गार्डन, विवाह स्थल के स्वामी प्रबंधक एंव अधिभोगी द्वारा विवाह समारोह के आयोजन किये जाने पर एक लाख रूपये का जुर्माना तय किया गया है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट को लिखित पूर्व सूचना के बिना विवाह अथवा अन्त्येष्टि/अंतिम संस्कार के अलावा सामाजिक,धार्मिक, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने पर 10 हजार रूपये का जुर्माना तय किया गया हैं।