हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास
लालसोट 28 जनवरी। अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती अचला आर्य ने हत्या के एक मामले में धर्म सिंह गुर्जर पर जानलेवा हमला करने के आरोपियों हंसराज गुर्जर एवं घनश्याम गुर्जर को आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया है।
राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक श्याम सुन्दर शर्मा ने बताया कि मृतक धर्म सिंह गुर्जर के भाई राजू गुर्जर ने आरोपियों के खिलाफ 12 अप्रेल 2019 को धर्म सिंह गुर्जर के खेत पर आकर जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हमले में मृतक धर्म सिंह गुर्जर को प्राणघातक चोट आई थी जिसने एसएमएस अस्पताल जयपुर में ईलाज के दोरान दम तोड़ दिया था।