होटल गेस्ट हाउस संचालक नवीन पर्यटन नीति को समझें करौली

होटल गेस्ट हाउस संचालक नवीन पर्यटन नीति को समझें
करौली, 25 फरवरी। पर्यटन स्वागत केन्द्र सवाई माधोपुर के सहायक निदेशक मधुसूदन सिंह ने गुरूवार को जिले में स्थित होटल, गैस्ट हाउस, धर्मशालाओं के मालिक व प्रबंधक के साथ निधि पोर्टल, साथी पोर्टल पर रजिस्टेªशन करने व नवीन पर्यटन नीति के संबंध में बैठक में उपस्थित हुए होटल एवं गैस्ट हाउस संचालकों के बैठक में उपस्थित नही होने पर बताया कि जिले के होटल एवं गैस्ट हाउस संचालको को नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।बैठक नवीन पर्यटन नीति की जानकारी देने के लिये आयोजित की गई थी।
उन्होने बताया कि बैठक का उददेश्य नवीन पर्यटन नीति के तहत पेंईंग गेस्ट हाउस स्कीम को और सरल बनाने के साथ साथ फिलहाल 2 से 5 कमरे, 10 बैड क्षमता के आवासीय भवन में किराये पर गैस्ट, टूरिस्ट को रोकने के लिये अनुमति ली जा सकती है। विभाग द्वारा इसकी अनुमति जारी की जाती है।
टूरिज्म यूनिट पॉलिसी के तहत यूनिट अप्रूवल होने पर कन्वरजन चार्ज शत प्रतिशत माफ है साथ ही आरआईसीएस स्कीम का फायदा भी मिलता है।उन्होने बताया कि पर्यटन की जानकारी देने के लिये 1000 राज्य स्तरीय एवं 5000 जिला स्तरीय गाईडो की भर्ती की जायेगी।निधि व साथी पोर्टल पर रजिस्टर करने वाले होटल संचालको को केन्द्र सरकार की स्कीम के लाभ दिये जायेंगे।