Karauli: युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सपोटरा थाना क्षेत्र में खावदा गांव निवासी युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने के दो दोषियों को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश प्रशांत अग्रवाल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दुष्कर्म के दोषी सोनू उर्फ विजय बैरवा और लक्खी बैरवा है जिन पर 1.20-1.20 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है. दुष्कर्म पीड़िता युवती ने घटना के बाद तानों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली थी. अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाली युवती रेनू बैरवा को भी 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक महेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि अप्रैल 2017 में सोनू बैरवा और लक्खी बैरवा युवती ललिता को अपहरण कर ले गए और जंगल में नशीला पेय पिलाकर दुष्कर्म किया।

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बाद में युवती को करौली ले जाकर छोड़ दिया. युवती ने करौली पुलिस को अपनी आप बीती बताई इसके बाद सपोटरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया।  इस बीच पीड़िता की पड़ौसी रेनू ने उसे ताने मार कर प्रताड़ित किया जिससे उसने आत्महत्या कर ली. लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह और 24 दस्तावेज पेश किए गए. मामले की सुनवाई के बाद एडीजे प्रशांत अग्रवाल ने गैंगरेप के दोनों दोषियों को आजीवन कारावास और आत्महत्या के लिए उकसाने वाली रेनू को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।  फैसले के बाद रेणू को भरतपुर महिला जेल भेजा गया है।